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भोपाल5 घंटे पहले
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लॉकडाउन को लेकर शनिवार को जहांगीराबाद कंट्रोल रूम में बैठक लेते कलेक्टर अविनाश लवानिया और भोपाल डीआईजी इरशाद वली।
राजधानी में बढ़ते कोरोना संक्रमण को रोकने शनिवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक शहर की सीमा में पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान छूट के अलावा कोई अन्य व्यक्ति बेवजह घूमते मिला तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए शहर की आउटर सीमा समेत थाना क्षेत्रों में 128 प्वाइंट पर बेरिकेडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे। पर्सनल अनाउंसमेंट सिस्टम गलाने के साथ ही मॉनिटरिंग के लिए गाड़ियां भी घूमेंगी। इसके लिए ढाई हजार से ज्यादा अमला तैनात किया जाएगा। इसको लेकर शनिवार को जहांगीराबाद स्थित पुलिस कंट्रोल रूम में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक की। भोपाल डीआईजी इरशाद वली ने बताया कि जिले की 5 से 6 आउटर बॉर्डर, 22 से 23 मिड प्वाइंट और प्रत्येक थाना क्षेत्रों में 5 जगह बैरिकेंडिंग कर प्वाइंट लगाए जाएंगे। इस तरह कुल 128 प्वाइंट लगाए जाएंगे। उन्हाेंने कहा कि पेट्रोलिंग और अनाउसमेंट के लिए गाड़ियां घूमती रहेगी। साथ ही पर्सनल अनाउसमेंट सिस्टम भी लगाया जाएगा। लोगों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए जागरूक किया जाएगा। इसके बावजूद बेवजह घूमने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मेडिकल इमरजेंसी, परीक्षा के लिए आने-जाने वाले छात्र और परिवेक्षकों और आदेश अनुसार दी गई छूट देने के लिए स्टाफ को सैनिटाइज किया गया है।
बेवजह घूमते मिले तो होगी दंडात्मक कार्रवाई
सरकार के आदेश का पालन न करने वालों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाती है। इसमें जुर्माने के साथ ही एक माह की सजा का प्रावधान है। यदि उल्लंघन से मानव जीवन, स्वास्थ्य को खतरा होना पाया जाता है तो 6 माह की सजा भी हो सकती है।