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- Stay On Chargesheet To Arun Mishra, High Court Seeks Response From Home Department, Election Commission, CBDT And EOW
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भोपाल7 घंटे पहले
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हाईकोर्ट ने यह स्टे 15 मार्च को हुई सुनवाई में सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान पड़े आयकर छापों में राज्य पुलिस सेवा के अफसर अरुण कुमार मिश्रा को मिली चार्जशीट पर स्टे दे दिया है। साथ ही गृह विभाग, चुनाव आयोग, सीबीडीटी और ईओडब्ल्यू को नोटिस जारी कर एक सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने यह स्टे 15 मार्च को हुई सुनवाई में सीबीडीटी की रिपोर्ट के आधार पर दिया है।
कोर्ट में मिश्रा के वकील ने कहा कि प्रतीक जोशी के घर छापे में मिली डायरी की एंंट्री के आधार पर कोई कार्रवाई शुरू करने का आधार नहीं बनता है। इसकी जांच नहीं हुई है। डायरी में एंट्री के कोई सबूत नहीं हैं। छापे में कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। केवल एंट्री के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना उचित नहीं है। प्रतीक के घर छापे की अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक याचिकाकर्ता को न तो आयकर विभाग और न ही ईओडब्ल्यू ने नोटिस दिया है। ये दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट पर स्टे दे दिया। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान आयकर विभाग ने दिल्ली और भोपाल में छापे मारे थे। चुनाव में कालेधन के उपयोग की आशंका के चलते केंद्रीय गृहमंत्रालय ने सीबीडीटी की रिपोर्ट में नाम आने पर आईपीएस सुशोभन बनर्जी, संजय माने, वी. मधुकुमार और राज्य पुलिस सेवा के अरूण मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए थे।