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इटारसी10 मिनट पहले
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आरोपी हेड कांस्टेबल अरविंद मिश्रा को ज्यूडिशियल रिमांड पर होशंगाबाद जिला जेल भेज दिया गया है। (सिम्बॉलिक फोटो)
- 2018 में हो चुका था तलाक
दस्तावेजों में पति के नाम और सरनेम का उपयोग कर धोखाधड़ी करने वाली तलाकशुदा महिला के खिलाफ तवानगर थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले में महिला का सहयोग करने वाले हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
सोमवार को तवानगर पुलिस आरोपी हेड कांस्टेबल अरविंद मिश्रा को इटारसी के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरकारी अस्पताल में मेडिकल जांच करवाने के लिए लाई। इसके बाद उसे कोर्ट ले जाया गया। जहां से आरोपी को ज्यूडिशियल रिमांड पर होशंगाबाद जिला जेल भेजा गया। आरोपी हेड कांस्टेबल तवानगर थाने में ही पदस्थ है। उसका आना-जाना तलाकशुदा महिला के आवास में था।
महिला का अपने पति से दस साल से विवाद चल रहा था। दोनों का तलाक 2018 में हो चुका था। आरोप है कि महिला ने अपने बेटे के प्रमाणपत्र में पूर्व पति का नाम और सरनेम का उपयोग किया। मामला नवंबर 2017 से 18 मार्च 2021 के बीच का है।
आरोपी महिला की तलाश कर रही पुलिस
महिला के पूर्व पति ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की थी। जांच की गई तो मामला धोखाधड़ी का पाया गया। इसमें थाने के हेड कांस्टेबल की मिलीभगत भी पाई गई। धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र की एफआईआर में तलाकशुदा महिला और हेड कांस्टेबल दोनों के नाम दर्ज किए गए। आरोपी महिला का अभी पता नहीं चल पाया है, पुलिस उसकी तलाश कर रही है।