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इंदौर28 मिनट पहले
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फाइल
जिला न्यायालय द्वारा 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म करने वाले को आरोपी को 10 साल के कारावास की सजा से सुनाई है। घटना में पीड़िता के परिजनों द्वारा 8 मार्च 2019 को अन्नपूर्णा पुलिस को शिकायत की गई थी।घटना के वक़्त आरोपी को परिजनों और अन्य लोगो ने रंगे हाथ कु-कृत्य करते पकड़ा था। जहा पुलिस द्वारा आरोपी पर पास्को एक्ट सहित अन्य धाराओ में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को जेल भी भेज दिया था।2 साल तक यह केस चलने के बाद जिला कोर्ट द्वारा आरोपी को 10 साल का कठोर अक्र्वास की सजा सुनाई है।
यह थी पूरी घटना –
घटना 8 मार्च 2019 की है जहां महावर नगर में रहने वाला विष्णु पिता महेश तिवारी उसी के पड़ोस में रहने वाली 4 साल की मासूम को बहला कर एक सुनसान जगह ले गया। परिजन द्वारा जब मासूम की खोज की गई तो वह कर कहीं नहीं मिली जिसके बाद इलाके में ढूंढने के बाद आरोपी द्वारा मधुबन कॉलोनी के पास अंधेरे में मासूम के साथ कृत्य करते कई लोगों ने देखा था जहां पर उसे मारते हुए थाने तक ले गए पुलिस द्वारा पास को और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। जिला कोर्ट में लगभग 2 वर्ष तक चले इस मामले में न्यायालय ने बुधवार शाम सुनवाई करते हुए आरोपी विष्णु तिवारी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। क्या हो गया