बिगड़ता काेरोना, ग्वालियर में धारा 144 लागू: कोरोना से फीके हुए होली के रंग, जुलूस, मेला पर रोक, जिम, स्वीमिंग पूलऔर सिनेमाघर रहेंगे बंद

बिगड़ता काेरोना, ग्वालियर में धारा 144 लागू: कोरोना से फीके हुए होली के रंग, जुलूस, मेला पर रोक, जिम, स्वीमिंग पूलऔर सिनेमाघर रहेंगे बंद


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ग्वालियर7 मिनट पहले

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कोरोना का खौफ अब हाइवे पर पुलिस करने लगी है पूछताछ, जल्द शुरू होगी थर्मल स्क्रीनिंग

  • कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले, हालात होते जा रहे बेकाबू
  • कोरोना की दूसरी लहर से निपटने की तैयारी

जिले में कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। हर दिन के साथ कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ती जा रही है। यही कारण है कि शासन और प्रशासन ने कोरोना की रोकथाम के लिए त्योहारों को फीका कर दिया है। कोरोना के चलते होली पर होने पर सामूहिक आयोजनों, जुलूस व मेला पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर पूर्णता बंद रहेंगे। इसके अलावा शादियों में 50 और अंतिम यात्रा में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे।

ग्वालियर में कलेक्टर कौशलेंद्र सिंह ने धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिए है जिनमें शादी समारोह में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। जनसुनवाई को 30 अप्रैल तक स्थगित कर दिया गया है, वहीं जिम, स्वीमिंग पूल और सिनेमाघर भी बंद रहेंगे। बंद हॉल के कार्यक्रमों में हॉल की क्षमता के 50 फीसदी सदस्य रह सकते हैं, लेकिन अधिकतम 100 व्यक्ति ही उपस्थित रह सकेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर बिना अनुमति के बड़ी संख्या में एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा साथ ही होली को जुलूस व बड़े आयोजन भी प्रतिबंधित रहेंगे।

कोरोना को बढ़ने से रोकने ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है, इसमें किसी भी तरह के जुलूस, मेला व सामूहिक आयोजन पर रोक है

कोरोना को बढ़ने से रोकने ग्वालियर कलेक्टर ने धारा 144 लागू कर दी है, इसमें किसी भी तरह के जुलूस, मेला व सामूहिक आयोजन पर रोक है

प्वाइंट में समझे कैसा रहेगा प्रतिबंध

  • त्यौहारों में होली, शब-ए-बारात, ईस्टर व ईद-उल-फितर पर कोई जुलूस, सम्मेलन आदि प्रतिबंधित रहेंगे।
  • जुलूस, गेर, मेला आदि आयोजित नहीं किए जा सकेंगे। धार्मिक त्यौहारों पर सभी तरह की सामूहिक आयोजन व गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।
  • जिम, स्वीमिंग पूल, सिनेमाघर पूरी तरह से बंद रहेंगे।
  • अंतिम संस्कार में 20, उठावनी व मृत्यु भोज कार्यक्रम में 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • शादी समारोह में वर-वधु पक्ष मिलाकर अधिकतम 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • बंद हॉल में कार्यक्रम होने पर क्षमता की 50 प्रतिशत और अधिकतम 100 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

होटलों को छूट, पर बैठकर खाना नहीं खा सकेंगे

धारा 144 के प्रतिबंध में खान पान सेंटर को छूट मिली है। होटलों को छूट मिली है, लेकिन वहां बैठाकर खाना खिलाने पर प्रतिबंध है। खाना पैक कराकर ले जा सकते हैं। साथ ही ऑर्डर कर मंगवा सकते हैं। यही नियम चाट के ठेलों पर भी लागू होता है। वहां भी खड़े होकर चाट के सेवन पर रोक है। पैक कराकर ले जा सकते हैं।

त्यौहारों को लेकर प्रशासन-पुलिस सतर्क

होली के त्यौहार पर लोग नियमों को तोड़कर कोरोना को बढ़ावा न दें इसके लिए भी सारे इंतजाम किए हैं। कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह ने कहा है कि सभी क्षेत्र के SDM को निर्देशित किया गया है कि वह अपने-अपने क्षेत्र में तैनात रहें।साथ ही SP ग्वालियर अमित सांघी ने कहा है कि त्यौहार को देखते हुए सभी ASP और CSP अपने-अपने क्षेत्र में अलर्ट रहेंगे।

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