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खंडवा13 मिनट पहले
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जिले में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। शुक्रवार शाम 6 बजे तक चार पॉजिटिव मरीज और मिल गए। रात 12 बजे तक जारी होने वाली मेडिकल कॉलेज की आरटीपीसीआर लैब की रिपोर्ट में पॉजिटिव केस के बढ़ने की आशंका है। फिलहाल जिले में एक्टिव केस की संख्या 108 है। जिसमें से 35 मरीज जिला अस्पताल व 5 इंदौर में भर्ती हैं। बाकी 68 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में चल रहा है। जिले में अब तक 2678 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले। इसमें से इलाज के दौरान 65 मरीजों की मौत हो चुकी है। जबकि कोरोना संक्रमण से अब तक जिले में 2505 मरीज स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज हो चुके हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो पिछले साल मार्च में कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला था। जिले में पहला मरीज 8 अप्रैल को आया था। जबकि इस साल मार्च के 26 दिन में ही 290 पॉजिटिव मरीज मिल गए। अब हमारे कदम जुलाई 2020 की ओर बढ़ रहे हैं, तब जिले में इस महीने 327 मरीज मिले थे। वहीं अब तक आए मरीजों के मंथली रिकार्ड पर नजर डालें तो अप्रैल 2020 में 47, मई में 201, जून में 69, अक्टूबर में 256, नवंबर में 227 और दिसंबर में 204 पॉजिटिव आए थे। वहीं 2021 के जनवरी महीने में 97 और फरवरी में 52 ही पॉजिटिव मरीज मिले।
शादी में 100 और शवयात्रा में 25 लोग ही हो सकेंगे शामिल
जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जुलूस और मेले एक महीने तक प्रतिबंधित कर दिए हैं। शादी में अब 100 और शवयात्रा में 25 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इसी तरह उठावना और मृत्यु भोज में भी 50 ही लोग शामिल हो सकेंगे। इसके लिए अपर कलेक्टर शंकरलाल सिंगाड़े ने भारतीय दंड विधान की धारा 144 के तहत एक पक्षीय आदेश जारी कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। 25 अप्रैल तक इसका पालन कराया जाएगा। आदेश के अनुसार होली, शब-ए-बारात, ईस्टर और ईद उल फितर पर सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होंगे। सभी सामाजिक एवं धार्मिक त्योहारों पर जुलूस, गेर, मेले और सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का पालन नहीं करने वाले लोगों पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त कार्यक्रम की अनुमति क्षेत्रीय अनुविभागीय अधिकारी दे सकेंगे।
इसलिए जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश
कोविड 19 से सुरक्षा एवं बचाव के लिए वीडियो कांफ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव के लिए निर्णय लिया। मप्र शासन गृह विभाग मंत्रालय के निर्देशों का पालन करते शुक्रवार से 25 अप्रैल तक प्रतिबंधात्मक आदेश एडीएम ने जारी किए हैं।
ऐसा बिलकुल भी न करें…
मास्क को नाक के नीचे न पहनें। इससे नाक व मुंह को ढंकें।
बाहर से घर आने पर साबुन से हाथ धोएं बिना किसी भी वस्तु काे न छुए।
भीड़ न एकत्र करें। न ही भीड़ वाली जगहों पर जाएं।
बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर छुपाएं नहीं। डॉक्टर से इलाज कराएं।
मास्क नहीं पहनने के कारण हम 66 लाख का जुर्माना भर चुके हैं…
स्थान बस स्टैंड। शुक्रवार दाेपहर डेढ़ बजे। यहां न तो सोशल डिस्टेंसिंग थी, न कई लोगों के मुंह पर मास्क। जिन्होंने लगाए थे, इनमें से अधिकांश के मास्क नाक के नीचे खिसके हुए थे। भीड़ इतनी कि ये कोरोना के स्प्रेडर बन सकते हैं। लेकिन इन्हें रोकने वाला कोई नहीं। ऐसी लापरवाही और संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में बढ़ोतरी पर लॉकडाउन जैसे हालत बनने में देरी नहीं लगेगी। शुक्रवार को मेन मार्केट बांबे बाजार, निगम तिराहा, घंटाघर हो या बस स्टैंड हर जगह भीड़ ही नजर आई। इधर, 23 मार्च से शुरू मास्क नहीं लगाने की कार्रवाई पर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। 23 से 25 मार्च केवल तीन दिन में ही पांच हजार लोगों पर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में कार्रवाई की गई। इन लोगों से मास्क न लगाने पर प्रशासन ने लगभग 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला। इससे पहले मार्च-2020 से 16 मार्च 2021 तक जिला प्रशासन ने मास्क न लगाने वाले लोगों पर कार्रवाई कर लगभग 66 लाख रुपए का जुर्माना वसूला।