मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई: ईडी ने पूर्व IAS दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की 1.49 करोड़ की संपत्तियों को किया कुर्क

मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई: ईडी ने पूर्व IAS दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की 1.49 करोड़ की संपत्तियों को किया कुर्क


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19 मिनट पहले

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पूर्व आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की लगभग 1.49 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया। (फाइल फोटो)

धनशोधन जांच के तहत मध्य प्रदेश कैडर के एक पूर्व आईएएस दंपति अरविंद जोशी और टीनू जोशी की लगभग 1.49 करोड़ रुपये की संपत्तियों को कुर्क किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को यह जानकारी दी। एजेंसी ने बताया कि कृषि भूमि, भूखंड और भूमि जैसी कुल 32 संपत्तियों की कुर्की के लिए एक अनंतिम आदेश धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत जारी किया गया है।

ईडी ने बताया कि ये संपत्तियां एच एम जोशी, निर्मला जोशी, आभा गनी, हर्ष कोहली, साहिल कोहली और इथोस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित हैं, जो 1979 बैच के पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारियों से जुड़े हुए हैं.

पूर्व नौकरशाहों के खिलाफ धनशोधन का मामला राज्य पुलिस की एक प्राथमिकी के आधार पर है। पुलिस ने 41 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर एकत्र करने के लिए इनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।

ईडी ने एक बयान में कहा, ‘अरविंद जोशी और टीनू जोशी ने अपने परिवार के सदस्यों और अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर बड़े पैमाने पर चल और अचल संपत्तियां अर्जित कीं।’ एजेंसी ने इससे पहले दंपति की 7.12 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त किया था।

पूर्व आईएएस अधिकारियों को आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्तियां कथित तौर पर अर्जित करने के लिए 2014 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। दंपति के आवास पर आयकर विभाग ने फरवरी 2010 में छापा मारा था और वहां से कथित तौर पर 3.03 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की थी। इसके बाद मध्य प्रदेश लोकायुक्त पुलिस ने 41.87 करोड़ रुपये की संपत्तियां कथित तौर पर रखने के लिए दंपति के खिलाफ एक अलग मामला दर्ज किया था।

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