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कटनी4 मिनट पहले
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प्रतीकात्मक फोटो
- न्यायालय ने कहा, आरोपी को दंडित कर समुचित संदेश दिया जाना न्यायसंगत
शराब के नशे में 11 साल की बालिका को अपने घर ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी अनिल गोस्वामी को न्यायालय ने अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी है। आरोपी ने बालिका को तलवार मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया था।
घटना 29 अप्रैल 2018 की शाम करीब 6 बजे की है। आरोपी पीड़िता के घर में था और शराब पी रखी थी। पीड़िता उसे घर पहुंचाने के लिए ले गई। अपने घर पहुंचते ही आरोपी ने उसे घर की लाइट चालू करने के लिए कहा और जब पीड़िता ने लाइट चालू की तो उसने दरवाजा बंद कर दिया। पीड़िता को तलवार मारने की धमकी देकर दुष्कर्म किया। बालिका जब काफी देर तक घर नहीं पहुंची, तो उसकी छोटी बहन ने मोहल्ले की महिलाओं को बताया। इसके बाद आरोपी के घर जाकर देखा गया तो दरवाजा बंद था। दरवाजा खोलने पर देखा गया कि आरोपी बालिका के साथ दुष्कर्म कर रहा है और लोगों को देखकर देखकर छुप गया है। घटना की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी अनिल गोस्वामी के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
विचारण के दौरान विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कटनी के समक्ष 19 साक्षियों के कथन कराए गए। न्यायालय द्वारा एमएलसी करने वाले डॉक्टर, एफएसएल प्रयोगशाला की रिपोर्ट से पीड़िता के कथन को प्रमाणित पाया। आरोपी अनिल गोस्वामी को भादवि की धारा 376 (एबी) में शेष प्राकृतिक जीवनकाल अर्थात मृत्यु तक के कारावास से, धारा 6 पाक्सो अधिनियम में आजीवन कारावास से, धारा 342 भादवि के लिए 6 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है। इसके अलावा अभियुक्त पर 10 हजार 5 सौ रुपए का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया है, जो पीड़िता को उसके पुनर्वास के लिए दिया जाएगा।
न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाते हुए कहा गया कि- अभियुक्त का कृत्य अत्यधिक घृणित और निदंनीय है और ऐसे घृणित कृत्यों को किसी भी रूप से प्रोत्साहन दिया जाना उचित नहीं है और अभियुक्त को कड़े दंड से दंडित कर समाज को समुचित संदेश दिया जाना भी पूर्णतया उचित और न्यायसंगत है। प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक हनुमंत किशोर शर्मा और सहयोग एडीपीओ नविता पिल्लै द्वारा किया गया।