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भोपाल26 मिनट पहले
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मंत्री गोविंद राजपूत ने नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को न्यायाधीन की तरह सुरक्षा दिए जाने संबंधी आदेश जारी कर दिए।- फाइल फोटो
- राजस्व विभाग ने प्रदेश भर के कलेक्टर को निर्देश भेजे
मध्यप्रदेश में अब नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को जज की तरह सुरक्षा मिलेगी। करीब 30 साल पुरानी यह मांग पूरी हो गई है। इस मामले में राजस्व व परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि प्रदेश सरकार ने सभी कलेक्टर को आदेश जारी कर दिए हैं। अब उन्हें न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के तहत सरकार सुरक्षा मुहैया कराएगी।
न्यायाधीश जैसी प्रक्रिया में अभी तक नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को अधिनियम 1985 के तहत सुरक्षा मुहैया नहीं कराई जा रही थी। करीब 30 वर्ष पुरानी इस मांग पर नायब तहसीलदार/तहसीलदार संगठनों से चर्चा हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के समक्ष प्रस्ताव रखा गया था।
सीएम की सहमति के बाद आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार अब राजस्व न्यायालयों में समस्त पीठासीन अधिकारी जो भू-राजस्व संहिता की धारा 31 अथवा किसी विधिक प्रावधानों के तहत अर्थ न्यायिक या न्यायिक कार्रवाई कर रहे हैं। वह न्यायाधीश संरक्षण अधिनियम 1985 के अंतर्गत न्यायाधीश हैं। उन्हें ऐसे अर्थ न्यायिक और न्यायिक कार्रवाई के दौरान किए गए किसी कार्रवाई के विरूद्ध सिविल अथवा दांडिक कार्रवाई से अधिनियम की धारा 3(2) के अधीन रहते हुए संरक्षण प्राप्त है।
इस अधिनियम के प्रावधान पहले से थे पर कई बार नायब तहसीलदारों या तहसीलदारों के फैसले के विरुद्ध उनके द्वारा दिए गए निर्णय या उस दौरान किए गए कार्य के विरूद्ध सिविल अथवा दाण्डिक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था। राजस्व विभाग द्वारा जारी आदेश के बाद नायब तहसीलदार एवं तहसीलदार अब न्यायाधीश की भूमिका में निर्णय लेंगे।