इंदौर एयरपोर्ट का मामला: एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई जा रहे पैसेंजर के बैग से मिले चिंकारा के सींग, पैसेंजर बोला- यह नकली, शूटिंग के लिए लेकर आए थे

इंदौर एयरपोर्ट का मामला: एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग के दौरान मुंबई जा रहे पैसेंजर के बैग से मिले चिंकारा के सींग, पैसेंजर बोला- यह नकली, शूटिंग के लिए लेकर आए थे


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इंदौर14 मिनट पहले

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मुबई जा रहे पैसेंजर के बैग में चिंकारा के सींग होने से वन विभाग ने युवक को पकड़ लिया।

इंदौर के देवी अहिल्या बाई होलकर एयरपोर्ट पर एक पैसेंजर के बैग में चिंकारा का सींग मिलने का मामला सामने आया है। इंदौर से मुंबई उड़ान भरने के लिए युवक एयरपोर्ट पहुंचा था, जहां सीआईएसएफ की जांच और बैग की स्क्रीनिंग के दौरान उसके पास से चिंकारा के सींग मिले। इसके बाद उसे एरोड्रम पुलिस के हवाले कर दिया गया। पुलिस ने युवक को आगे की पूछताछ के लिए वन विभाग की टीम को सौंप दिया है। वन विभाग युवक को कोर्ट में पेश कर वन्यप्राणी अधिनियम के तहत कार्रवाई करने जा रहा है। वहीं, पूरे मामले में यात्री का कहना है कि वह यह सींग शूटिंग के सिलसिले में इंदौर लेकर आया था और वह नकली है। फिलहाल वन विभाग की जांच में हिरण के सींग के असली या नकली होने की भी जांच कर रही है।

वन विभाग की टीम सींग के असली और निकली होने की पहचान कर रही है।

वन विभाग की टीम सींग के असली और निकली होने की पहचान कर रही है।

पता चला है कि उज्जैन में मुंबई का एक 7 सदस्यीय दल कुछ दिनों से पहले एक डाक्युमेंट्री की शूटिंग के सिलसिले में आया हुआ था। सोमवार को जब दल मुंबई जाने के लिए उज्जैन से इंदौर एयरपोर्ट पर पहुंचा और जांच की तो कुणाल निवासी मुंबई नामक युवक के बैग में स्क्रीनिंग के दौरान कुछ संदिग्ध नजर आया। इस पर टीम ने उसे पकड़ लिया और एरोड्रम पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और थाने ले जाकर आगे की पूछताछ के लिए उसे वन विभाग को सौंप दिया।

वन विभाग ने युवक के खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है।

वन विभाग ने युवक के खिलाफ जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की भी तैयारी कर ली है।

किसी भी पशु के अंग लेकर जाना गैर कानूनी

एसडीओ एके श्रीवास्तव ने बताया कि बगैर किसी अनुमति के किसी भी पशु वस्तु के अवैध परिवहन का मामला होने के चलते सिंग को जब्त किया गया है। विभाग युवक को कोर्ट में पेश कर परिवाद प्रस्तुत करेगा। कुणाल को वन विभाग शिकारी की श्रेणी में नहीं रख रहा है, लेकिन वाइल्ड लाइफ कानून के मुताबिक बिना परमिशन के जंगली जानवरों के अंगों को ले जाने की धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

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