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- FIRs On More Than 45 Businessmen In Burhanpur, Maharashtra Traders Including Khandwa Burhanpur, Because Haats Were To Be Set Up In Open Ground, Trade On Roads … More Than 150 Cases Active
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बुरहानपुर13 मिनट पहले
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इस तरह सड़कों पर लगाएं जा रहे थे हाट बाजार, नियमों का उल्लंघन करने पर प्रकरण दर्ज।
- तीन हाट बाजारों का मामला, पंचायतों के प्रतिवेदन पर तहसीलदार ने खकनार थाने में दर्ज कराएं केस
महाराष्ट्र सीमा से लगे मप्र के बुरहानपुर में कोविड नियमों के उल्लंघन पर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। खंडवा-बुरहानपुर सहित महाराष्ट्र के 45 से ज्यादा कारोबारियों पर केस दर्ज हुआ है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने इन्हें खुले मैदान या शासकीय जमीन में हाट बाजार लगाने के निर्देश दिए थे लेकिन व्यापारियों द्वारा सड़कों पर ही व्यापार किया जाता रहा, जिससे कि भीड़ एकत्र होने लगी। बता दें कि बुरहानपुर जिले में अभी 150 से ज्यादा कोरोना केस एक्टिव हैं। बुरहानपुर कलेक्टर प्रवीणसिंह, एसपी राहुल कुमार के निर्देश पर तहसीलदार संजय वाघमारे ने तीन ग्राम पंचायतों में लगने वाले हाट बाजारों का निरीक्षण किया। संबंधित ग्राम पंचायतों से प्रतिवेदन मांगा, जिसके आधार पर खकनार थाने पर 45 कारोबारियों पर केस दर्ज कराया। इनमें गांव तुकईधड़, सिरपुर व देड़तलाई के हाट बाजार शामिल हैं। तुकईधड़ हाट बाजार में खंडवा के व्यापारी नितिन सोनी, राजेश सोनी, कैलाश कांतिलाल, प्रहलाद वर्मा, राम सोनी, अनिल पिता विजय है। कलमखार के लोकेश पिता आनंदलाल, वीरेंद्र पिता पन्नालाल, बुरहानपुर के नवीन पिता लालचंद, जाकिर शेख वजीर, विनोद महाजन सलीम अब्दुल है। डोईफोडिया के जाकिर इब्राहिम, साकिर भाई, दाऊइ भाई, असलम आकोट, शेख इकबाल धारणी, सुनील कुमार धारणी के विरूद्ध धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया। ग्राम सिरपुर हाट बाजार में संदीप पिता विजय उमरदा, विकास पाटिल उमरदा, रामदास राठौर आंजनबलड़ी, योगेश भोई फोपनार, प्रदीप पिता प्रकाश सिरपुर, वामन पिता रूपचंद बुरहानपुर, जितेंद्र पिता संजु बंभाड़ा, विमलबाई ढाबा खकनार, राजु पिता रामदास बलवाडा, किशोर पिता धनसिंह बलवाडा, शेख जमीर बुरहानपुर, आदिल अहमद सारोला, शेख इब्राहिम डोईफोड़िया, भगवान पिता राजाराम शाहपुर, आनंद पिता सुभाष बहादरपुर के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं। इसी तरह ग्राम देड़तलाई में आसु पिता मेमन धारणी, नवीन पिता शंकपाल बुरहानपुर, विश्वनाथ राठौर कारखेड़ा, किशोर राठौर, राजु राठौर, मनोज मालवी, रूपेश पिता अशोक, गोटु देशमुख, अनिल घाटे, राकेश घाटे के विरूद्ध धारा 188 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया हैं।