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- The National Commission For Protection Of Child Rights Took The Case Into Cognizance, Told The Collector Give Inquiry Report In 24 Hours
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आलीराजपुर3 मिनट पहले
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इसी तरह पीड़ित और लड़के का जुलूस निकाला गया था। (फाइल फोटो)
- जोबट थाना क्षेत्र में 28 मार्च को हुई थी घटना
जाेबट थाना क्षेत्र में बीते रविवार को शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आई थी। यहां नाबालिग दुष्कर्म पीड़ित को उसी के रिश्तेदारों ने आरोपी के साथ बांधकर पहले पिटाई की। इसके बाद सुबह दोनों को रस्सी से बांधकर गांव में जुलूस भी निकाला। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 6 रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया था। मंगलवार को मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कलेक्टर काे कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है। 24 घंटे में जांच रिपोर्ट देने को कहा गया है।
पत्र में लिखा गया है, रिपोर्ट अनुसार आलीराजपुर के आदिवासी बाहुल्य गांव में नाबालिग यौन शोषण पीड़ित को आरोपी के साथ बांध कर रविवार को परेड कराया गया था। इससे पहले पिटाई भी की गई। आयोग को पॉक्साे अधिनियम की धारा 44 व पॉक्सो नियम 2020 के नियम 12 अंतर्गत इसके प्रावधानों की निगरानी के अध्यादेश दिया गया है। मामले का स्वत: संज्ञान सीपीसीआर अधिनियम 2005 की धारा 13(1)(j) के अंतर्गत लिया गया है।
इन बिंदुओं पर जांच कर रिपोर्ट देना है
- पीड़ित को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया या नहीं? समिति द्वारा दिए गए आदेशों की प्रतिलिपि।
- पीड़ित की सोशल इंवेस्टिगेशन रिपोर्ट (एसआईआर) की प्रतिलिपि।
- पीड़ित के इंडिविज्युअल केयर प्लान की प्रतिलिपि।
- पीड़ित के हित में पॉक्सो अधिनियम 2020 7 (विधिक सहायता और मदद) एवं 8 (विशेष राहत) अनुरूप की गई कार्रवाई की जानकारी, प्रकरण के संबंध में अन्य जानकारी।