इंदौर में अस्थाई जेल: गाइड-लाइन का पालन नहीं करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन किया तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी होंगे सील

इंदौर में अस्थाई जेल: गाइड-लाइन का पालन नहीं करने वालों को किया जाएगा गिरफ्तार, कोविड प्रोटोकॉल का उल्लघंन किया तो अब ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिष्ठान भी होंगे सील


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इंदौर5 मिनट पहले

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गुजराती अतिथि गृह को 60 दिनों के लिए अस्थाई जेल बनाया गया है।

इंदौर में लगातार काेरोना वायरस पैर पसरा रहा है। हालात दिन-ब-दिन बिगड़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन लगातार सख्ती कर कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने की कोशिश में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में अब कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों को अस्थाई जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। गुजराती अतिथि गृह को आगामी 60 दिनों तक के लिए अस्थाई जेल घोषित कर दिया गया है। वहीं, अब नगर निगम सीमा के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना गाइड लाइन का पालन नहीं करने पर रेस्टोरेंट सहित भीड़ बढ़ाने वाले प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा।

मास्क नहीं लगाने वालों पर अब जेल की कार्रवाई
कलेक्टर मनीष सिंह ने इंदौर में कोरोना महामारी से बचाव के लिए जारी गाइड-लाइन का पालन नहीं करने वालों और जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर अस्थाई रूप से कुछ घंटों के लिए जेल में बंद रखने के लिए कहा गया है। कलेक्टर ने स्नेहलतागंज स्थित गुजराती अतिथि गृह को आगामी 60 दिनों के लिए अस्थायी कारागार घोषित कर दिया है। आदेश में कहा गया है कि देखने में आ रहा है कि कुछ लोग गाइड लाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर धारा 188 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तार किया जाए।

ग्रामीण इलाकों के प्रतिष्ठान भी होंगे सील
कलेक्टर मनीष सिंह द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि जिन क्षेत्रों में कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा है। जिस जिस प्रकार से बेटमा थाना क्षेत्र में हाल ही में एक प्रतिष्ठान को सील किया गया है। उसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के एसडीएम ऐसे प्रतिष्ठान जहां पर बड़ी संख्या में लोगों का आना-जाना है, और वहां कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो रहा है, उसे सील करने की कार्रवाई करें।

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