जौरा थाना प्रभारी पर धोखाधड़ी का केस, लाइन अटैच: आरोपी के साथ मिलकर कार हड़पने में आरोपी का साथ दिया, कोर्ट के आदेश पर SP ने की कार्रवाई

जौरा थाना प्रभारी पर धोखाधड़ी का केस, लाइन अटैच: आरोपी के साथ मिलकर कार हड़पने में आरोपी का साथ दिया, कोर्ट के आदेश पर SP ने की कार्रवाई


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मुरैना8 मिनट पहले

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कोर्ट के आदेश पर जौरा थाना प्रभारी और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

आरोपी के साथ मिलकर कर पीड़ित की कार हड़पने के मामले में जाैरा थाना प्रभारी देवेंद्र सिंह कुशवाह (SI) के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है। इसके बाद थाना प्रभारी को लाइन अटैच कर दिया गया है। कार्रवाई कोर्ट के आदेश पर एसपी ने की है।

बंटी शर्मा और मुकेश ने कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद जौरा कोर्ट ने निर्णय सुनाया। गत दिवस न्यायालय ने देवेंद्र कुशवाहा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए विस्तार वारंट जारी किया था। वारंट तामीली का जिम्मा कोर्ट ने एसपी सुनील कुमार पांडे को सौंपा था, जिस पर शुक्रवार को कार्रवाई की गई।

यह है पूरा मामला
बंटी उर्फ मुकेश शर्मा के वकील संजीव तिवारी ने कोर्ट को बताया था, मुकेश शर्मा ने एक महीने पहले रोहित सिरवैया से टवेरा कार खरीदी थी। कार को खरीदने समय अनुबंध किया गया था कि फाइनेंस की किस्तों का भुगतान मुकेश शर्मा करेंगे। शर्त के मुताबिक किस्तों का भुगतान मुकेश शर्मा कर रहे थे, लेकिन रोहित सिरवैया ने वाहन हड़पने के लिए थाना प्रभारी देवेंद्र कुशवाहा के साथ मिलकर मुकेश शर्मा से कार छीन ली। जब मुकेश ने कार वापस मांगी, तो थाना प्रभारी ने उसे धमकी दी।

इसके बाद कार को बीमा कंपनी को दे दिया। कोर्ट ने एसआई से मामले को लेकर जवाब मांगा, तो वह संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। उनकी दलीलें झूठी साबित हुईं। इसके बाद कोर्ट ने गुरुवार को देवेंद्र सिंह कुशवाह व रोहित सिरवैया के खिलाफ धारा 420, 120बी.403,427, व 219 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए।

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