निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी: बार काउंसिल के चुनाव स्थगित कर स्टेट बार कौंसिल ने तदर्थ समिति गठित की थी

निर्वाचन प्रक्रिया जारी रहेगी: बार काउंसिल के चुनाव स्थगित कर स्टेट बार कौंसिल ने तदर्थ समिति गठित की थी


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रतलामएक घंटा पहले

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स्टेट बार कौंसिल द्वारा गठित तदर्थ समिति को जिला अभिभाषक संघ की साधारण सभा ने मान्य नहीं किया है। इसमें निर्णय लिया गया है कि निर्वाचन प्रक्रिया शुरू हो गई है अब चुनाव रोके नहीं जा सकते हैं। कुछ लोगों ने स्टेट बार कौंसिल को गलत जानकारी देकर भ्रमित किया इसलिए आदेश जारी हो गए हैं। स्टेट बार कौंसिल को सही जानकारी देंगे व चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी। उधर स्टेट बार कौंसिल सेक्रेटरी प्रशांत दुबे ने बताया अभी जिला अभिभाषक संघ से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

जिला अभिभाषक संघ के निर्वाचन के लिए मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया है। सोमवार को दोपहर 2 बजे जिला अभिभाषक सभा कक्ष में वरिष्ठ अभिभाषक लालचंद ऊबी की अध्यक्षता में साधारण सभा शुरू हुई। निर्वाचन अधिकारी संतोष त्रिपाठी, कार्यवाहक पदाधिकारी अध्यक्ष दशरथ पाटीदार तथा सचिव प्रकाशराव पंवार भी उपस्थित थे। निर्वाचन अधिकारी त्रिपाठी ने वॉट्सएप पर तदर्थ समिति की जानकारी मिलने तथा तदर्थ समिति के सदस्य द्वारा फोटोकॉपी देने की जानकारी दी। वरिष्ठ अभिभाषक सतीश पुरोहित, अशोक शर्मा, आशुतोष अवस्थी, ओम भट्ट, सुनील पारिख, राकेश शर्मा, मंजु सोनी, शकील खान ने तदर्थ समिति भंग कर चुनाव प्रकिया जारी रखने की मांग की।

उबी ने तदर्थ समिति के गठन पर प्रश्न उठाया। उन्होंने कहा चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के पश्चात उसे रोका नहीं जा सकता। सचिव पंवार ने जिला अभिभाषक संघ को अधिकारिक पत्र मिले बिना तदर्थ समिति द्वारा कार्य में हस्तक्षेप करने और राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा अभिभाषक संघ की जानकारी में लाए बगैर तदर्थ समिति गठित करने को बार काउंसिल का अपमान बताया। सचिव पंवार ने तदर्थ समिति को तुरत प्रभाव से समाप्त किए जाने का प्रस्ताव रखा जिसे सदस्यों ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित कर दिया।

साधारण सभा का अधिकार नहीं है- तदर्थ समिति सदस्य प्रवीण भट्ट ने बताया बार काउंसल में 778 सदस्य हैं। कथित साधारण सभा आहूत करने की सूचना पर 112 सदस्यों ने दस्तखत किए हैं जो 25 प्रतिशत से भी कम है। कोरम पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्ष का कार्यकाल 16 मार्च 2021 को समाप्त हो गया है। अत: निर्वाचन करवाना थे। तदर्थ समिति गठित होने के बाद साधारण सभा बुलाने का अधिकार नहीं है। साधारण सभा बुलाना स्टेट बार कौंसिल के आदेश की अवहेलना है। जानकारी स्टेट बार कौंसिल को दे दी है। उनके द्वारा जो भी निर्णय लेंगे तदर्थ समिति को मान्य होगा।

गलत जानकारी दी- अभिभाषक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष दशरथ पाटीदार ने बताया लोगों ने गलत जानकारी देकर भ्रमित किया है। इस कारण स्टेट बार कौंसिल ने आदेश जारी किया है। उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। स्टेट बार कौंसिल के सेक्रेटरी प्रशांत दुबे ने बताया स्टेट बार को अभी पत्र नहीं मिला है। पत्र मिलने पर कमेटी को देंगे।

सोमवार को कैंप : तदर्थ समिति सदस्यों ने कलेक्टर से भेंट कर अभिभाषकों, परिजन, कर्मचारी मुंशी और टाइपिस्ट के लिए न्यायालय परिसर में फ्री टीकाकरण कैंप लगाने की मांग की। कलेक्टर ने सीएमएचओ को सोमवार सुबह 10:30 से शाम 5:00 बजे तक न्यायालय परिसर में टीकाकरण कैंप लगाने के निर्देश दिए।

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