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जबलपुर19 मिनट पहले
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लाॅकडाउन से पहले दुकानें बंद कराती पुलिस।
- कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वालों के लिए जिले में 6 अस्थाई जेल बनाए गए
- कोरोना संक्रमण के चलते राज्य शासन ने एस्मा एक्ट लागू किया, हेल्थ कर्मियों के अवकाश पर रोक लगी
कोरोना रोकने के सारे जतन फेल साबित हो रहे हैं। रात में 10 से सुबह छह बजे दिखाई जा रही सख्ती और हर सप्ताह 32 घंटे का लॉकडाउन भी संक्रमण की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा पा रही है। तीन अप्रैल को जबलपुर में 224 नए संक्रमित सामने आए। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए प्रदेश सरकार ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। हेल्थ कर्मियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। वहीं कोरोना प्रोटोकाॅल तोड़ने वालों से जुर्माना के साथ ही अब जेल जाना पड़ेगा।
जानकारी के अनुसार शनिवार को कोरोना के कुल 1817 सेम्पल की रिपोर्ट सामने आई। इसमें 224 नए संक्रमित की पुष्टि हुई। वहीं 193 लोग स्वस्थ्य हुए। कोरोना से एक की मौत हुई है। जिले में एक्टिव केस 1439 हो गए हैं। वहीं रिकवरी रेट घट कर 91.34 प्रतिशत पर आ पहुंचा है। अप्रैल में तीन दिन में कोरोना के कुल 614 लोग संक्रमित हो चुके हैं। यही रफ्तार रही तो सितंबर के आंकड़े को भी हम पीछे छोड़ देंगे।
10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए
एक ही क्षेत्र से अधिक केस आने के बाद कलेक्टर के निर्देश पर जिले में 10 कंटेनमेंट जोन बनाए गए। इसमें सिहोरा में गली नंबर चार हनुमान मंदिर के पास गोसलपुर रोड, जेड एसआई रैसिडेंस एकता चौक, शिवनगर आधारताल, शांतिनगर दमोहनाका, मकान नंबर 84 नया गांव, आदर्श नगर अधारताल, पड़वार बरेला, कटंगा कॉलोनी पनागर, बाजनामठ तिलवारा व गुलौआ चौक को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
32 घंटे के लॉकडाउन के साथ सख्ती भी शुरू
जबलपुर शहर में रात 10 बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक 32 घंटे का लॉकडाउन लगते ही पुलिस ने माेर्चा संभाल लिया। 34 प्वाइंट और 70 मोबाइल पार्टियों के साथ 1500 का बल पालन कराने के लिए शहर के विभिन्न तिराहे, चौराहे व गली मोहल्ले में तैनात हैं।
लॉकडाउन में ये बंद-निजी व शासकीय संस्थायें, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान और सभी सामान्य आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। खुदरा, थोक दुकानें, सभी मार्केट, क्लब, बगीचे, रेस्टारेंट, खानपान की दुकानें, मंडियां सहित सभी प्रतिष्ठान बंद हैं। रविवार को शहर की शराब की दुकानें बंद रहेंगी।
लॉकडाउन से ये मुक्त-दूध, दवा की दुकान, अस्पताल, थोक परिवहन, औद्योगिक ईकाईयों, वहां काम करने वाले श्रमिकों व कर्मियों, औद्योगिक कच्चे माल व उत्पाद के परिवहन, बीमार व्यक्तियों के परिवहन, बाहर से आने वाले ट्रक, डम्फरों को और एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन व बस स्टैण्ड से आने-जाने की छूट रहेगी। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्र अपनी फोटो पहचान पत्र और टिकट दिखाकर आवाजाही कर सकेंगे। मीडिया कर्मियों को भी छूट दी गई है।
हेल्थ कर्मियों के अवकाश पर रोक
कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बीच राज्य शासन ने एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। सीएमएचओ डॉक्टर रत्नेश कुररिया के मुताबिक जिले में पदस्थ सभी हेल्थ कर्मियों के अवकाश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। विशेष परिस्थित में अधिकारी के समक्ष आने पर ही छुट्टी दी जाएगी।
पाटन में रविवार को रहेगा लॉकडाउन
कोरोना संक्रमण से पाटन कस्बे में दहशत फैल गई है। चार अप्रैल को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर पूरे दिन लॉकडाउन रहेगा। तहसीलदार पाटन प्रमोद चतुर्वेदी के मुताबिक रविवार के लॉकडाउन में पाटन कस्बे में सिर्फ मेडिकल स्टोर, फल, दूध की दुकानें तथा टीकाकरण हेतु पाटन अस्पताल तक लोगों को आने-जाने की छूट रहेगी।
एल्गिन अस्पताल में स्वामी राघदेवाचार्य महाराज ने लगवाया दूसरा डोज।
कोरोना बढ़ने के साथ वैक्सीन लगवाने के आंकड़े भी बढ़ रहे
एक तरफ कोरोना अपना असर दिखाने को बेताब है, तो लोग दहशत में वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं। शनिवार को एल्गिन में पहुंच कर स्वामी राघदेवाचार्य महाराज ने वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। जिले में शनिवार को कुल 25 हजार 350 लोगों को वैक्सीन लगवाने का टार्गेट था। पर 200 सेशन में कुल 26 हजार 809 लोगों को वैक्सीन लगी।
| ब्लाॅक | कुल सेशन | डोज लगा |
| शहपुरा | 25 | 2292 |
| मझौली | 20 | 2071 |
| पनागर | 16 | 746 |
| कुंडम | 16 | 1274 |
| पाटन | 18 | 2234 |
| सिहोरा | 18 | 2331 |
| बरगी/ बरेला | 20 | 1467 |
| सरकारी अस्पताल | 47 | 10,900 |
| प्राइवेट अस्पताल | 20 | 3494 |
अस्पतालों में कोरोना मरीजों के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश
कोरोना मरीजों को भर्ती कराने में आ रही परेशानी को देखते हुए कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने सीएमएचओ सहित मेडिकल टीम को शासकीय व निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसकी ऑनलाइन उपलब्धता को रोज अपडेट किया जाए। इससे लोगों को पता चल सकेगा कि किस अस्पताल में कितने बिस्तर उपलब्ध हैं।
शहर में छह अस्थाई जेल बनाए गए, अब कोरोना प्रोटोकाल का उल्लंघन करने वाले जाएंगे जेल।
कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने वाले जाएंगे जेल
मास्क नहीं लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों को जुर्माने के साथ अब जेल भी जाना पड़ेगा। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राज्य शासन के निर्देश पर कारागार अधिनियम 1994 की धारा 07 के अनुपालन में कोरोना संक्रमण पर रोक लगाने मास्क एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। उल्लंघन करने पर धारा 188 सहित धारा 107, 116 एवं 151 के तहत कार्यवाही कर गिरफ्तारी होगी।
शहर में 6 अस्थाई जेल बनाई गई
जिले में छह अस्थाई जेलों शासकीय माध्यमिक शाला सदर, सामुदायिक भवन गोकलपुर, शासकीय माध्यमिक शाला मेडीकल गढ़ा, शासकीय माध्यमिक शाला हाथीताल गोरखपुर, शासकीय प्राथमिक शाला आईटीआई माढ़ोताल और शासकीय प्राथमिक बालक शाला अधारताल में पुलिस की तैनाती की गई है।