कोरोना का खौफ: शाम 6 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी

कोरोना का खौफ: शाम 6 बजे से शुरू हुआ लॉकडाउन, सोमवार सुबह 6 बजे तक रहेगा प्रभावी


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जबलपुर3 मिनट पहले

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सड़कों पर सन्नाटा शाम 07:45

  • दिन ढलते ही सड़कों पर अफरा-तफरी रात में छाया सन्नाटा
  • जगह-जगह बैरिकेडिग, लोगों ने भी समझदारी का दिया परिचय

जैसे-जैसे शाम का वक्त नजदीक आता गया सड़कों पर भीड़-भाड़ बढ़ने लगी। शाम 5 बजे के बाद ट्रैफिक फुल लोड पर रहा, लोग हड़बड़ी में आते-जाते नजर आए, लेकिन शाम के 6 बजने के साथ ही दुकानों के शटर बंद होने लगे, लोगों ने भी समझदारी दिखाई, प्रशासन और पुलिस का बल मोर्चे पर उतर आया। चंद मिनटों के बाद उन्हीं सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, जो अगले 60 घंटे तक प्रभावी रहेगा।

शुक्रवार की शाम से शुरू हुआ लॉकडाउन सोमवार की सुबह 6 बजे समाप्त होगा। इससे पहले कलेक्टर कर्मवीर शर्मा की ओर से लॉकडाउन संबंधित संशोधित आदेश जारी किए गए। जिसमें इस दौरान समस्त दैनिक गतिविधियाँ, सभी निजी, शासकीय संस्था, दुकान, होटल, प्रतिष्ठान एवं समस्त क्लब, बगीचे, रेस्टाॅरेंट, खानपान की दुकानें, मंडियाँ सहित समस्त प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। सामान्य आवाजाही भी प्रतिबंधित होगी।
इन पर रोक नहीं }खुली रहेंगी आवश्यक सामाग्री की दुकानेंं
अन्य राज्यों से माल, ट्रक, वाहन, सेवाओं का आवागमन नए औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा, तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों, कर्मचारियों का आवागमन, अस्पताल, दूध, चलित ठेले पर सब्जी, पेट्रोल पंप, रसोई गैस डिलेवरी, पीडीएस की दुकान, बैंक एवं एटीएम तथा केमिस्ट की दुकान, परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, टीकाकरण के लिए आने-जाने की छूट रहेगी, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड सेवाएँ, बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक। शासकीय कोषालय एवं उप. कोषालय तथा पंजीयन कार्यालय खुले रहेंगे।
दुकानों के बाहर घेरा जरूरी

सभी दुकानदारों से कहा गया है कि दुकानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में रस्सी के माध्यम से अथवा गोले बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित कराएँ। ऐसा न होने पर संस्थान और मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
बाहर से आने पर 3 दिन क्वारंटाइन

प्रदेश के बाहर राज्य से आने वाले समस्त यात्रियों को 3 दिवस तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। लक्षण होने पर तत्काल अपने निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र में जाकर टेस्ट कराने की सलाह दी गई है।
कुछ इस तरह है गाइडलाइन

  • शादी समारोह में वर-वधू पक्ष को मिलाकर अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। साथ ही जिम, स्विमिंग पूल, सिनेमाघर बंद रहेंगे।
  • सभी सामाजिक तथा धार्मिक त्यौहारों में जुलूस, मेले, सम्मेलन आदि नहीं हो सकेंगे।
  • अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग एवं उठावना, मृत्युभोज में अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • अगले दो दिनो तक शराब की देशी और अंग्रेजी दुकानें पूरी तरह से बंद रहेंगी।
  • अन्य दिनों में सभी रेस्टॉरेंट, छोटे-बड़े होटल, ढाबा में खाने पर प्रतिबंध रहेगा। टेक अवे पैक की सुविधा रहेगी।

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