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भोपाल11 घंटे पहले
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- राज्य सरकार ने जारी किया आदेश, 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक लागू रहेगा
प्रदेश में कोरोना की रोकथाम में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार ने एक बार फिर मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण’ योजना लागू कर दी है। राजस्व विभाग ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इसके मुताबिक स्वास्थ्य कर्मी, स्थानीय निकाय कर्मचारी, पुलिस व राजस्व अमले को कोरोना वाॅरियर माना जाएगा। उन्हें विशेष बीमा योजना का लाभ मिलेगा। यह योजना इस बार 2 माह के लिए 1 अप्रैल से 31 मई 2021 तक के लिए लागू की गई है।
यह योजना भारत सरकार की कोविड-19 महामारी रोकथाम के लिए काम कर रहे स्वास्थ्य कर्मियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के अंतर्गत विशेष बीमा योजना पर आधारित है। मप्र सरकार ने भारत सरकार की योजना का विस्तार कर उसमें स्वास्थ्य कर्मियों के अलावा, नगरीय विकास गृह, राजस्व एवं स्थानीय निकायों में काम कर रहे कर्मियों को भी जोड़ा है।

पिछले साल कोरोना की पहली लहर के दौरान अप्रैल 2020 में यह योजना लागू की गई थी। तब इसे पहले दो माह के लिए लागू किया गया था, लेकिन बाद में इसे 31 मई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक किया गया था। अब कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से कोरोना वायरस ने पांव पसारे हैं। संक्रमितों की संख्या बढ़ने का रिकाॅर्ड बन रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने 2 माह के लिए लागू ‘मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण’ योजना को फिर लागू किया है।
इन विभागों के कर्मचारी होंगे योजना के पात्र
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा, आयुष विभाग के सफाई कर्मचारी, वार्ड ब्वॉय, नर्स, आशा कार्यकर्ता, पैरामेडिक्स, तकनीशियन, डॉक्टर, विशेषज्ञ और स्वास्थ्य कार्यकर्ता। इसके अलावा नगरीय विकास के सभी सफाई कर्मी, राजस्व, गृह, नगरीय विकास विभाग, शहरी और स्थानीय निकायों समेत अन्य उन विभाग के कर्मी जो कोविड-19 महामारी की रोकथाम में अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत हैं, वे पात्र होंगे।
स्थायी अनुबंधित कर्मचारी भी शामिल
योजना में कर्मी का आशय राज्य सरकार के विभागों के कर्मचारी या उसके बोर्ड, निगम, प्राधिकरण, एजेंसी, कंपनियों आदि द्वारा नियुक्त स्थायी अनुबंधित, दैनिक वेतन, आउटसोर्स और सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता आदि शामिल हैं।
योजना का लाभ
दावेदार को 50 लाख का भुगतान होगा। क्वारेंटाइन पीरियड या कोविड योद्धाओं के उपचार के लिए किसी भी प्रकार का खर्च कर्मचारी या उसके दावेदार को भुगतान नहीं करना होगा। यह राशि पात्र कर्मी द्वारा ली गई बीमा पॉलिसी या शासन द्वारा लागू बीमा योजना के तहत मिलने वाली राशियों के अतिरिक्त होगी।
दावा राशि की पात्रता
दावा राशि के लिए पात्रता के क्रम में सर्वप्रथम पति या पत्नी होंगे। इनके न रहने की स्थिति में विधिक संतानों (विवाहित पुत्री को छोड़कर) एक से अधिक होने पर बराबर राशि वितरित होगी। विधवा, परित्यक्ता पुत्री, विधवा पुत्र वधु (यदि पूर्णत: आश्रित हो), माता-पिता, भाई-बहन (यदि वह पूर्णत: आश्रित हो) को क्रमिक रूप से दावा राशि की पात्रता होगी।
दावा करने की प्रक्रिया
दावेदार को आवश्यक दस्तावेजों के साथ दावा प्रपत्र भरकर संंबंधित विभाग को प्रस्तुत करना होगा। संबंधित कार्यालय इस संबंध में आवश्यक प्रमाण-पत्र देगा और इसे सक्षम अधिकारी फॉवर्ड करेगा। दावा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2020 अथवा योजना की अवधि समाप्ति के तीन माह बाद तक रहेगी।
दावे के साथ आवश्यक दस्तावेज
योजना में नामांकित दावेदार व्यक्ति को विधिवत भरे गए हस्ताक्षरित दावा प्रपत्र के तय दस्तावेज अटैच करना होंगे। मृतक का पहचान प्रमाण, दावेदार का पहचान प्रमाण, मृतक और दावेदार के बीच संबंधों का प्रमाण-पत्र सभी की प्रमाणित प्रति, प्रयोगशाला रिपोर्ट, जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि कोविड-19 (मूल या प्रमाणित प्रति में) के परीक्षण में पाजिटिव परिणाम आए थे, जिस अस्पताल में मृत्यु हुई हो, उस अस्पताल द्वारा निर्गत मृत्यु सारांश सहित अन्य मांगे गए दस्तावेज लगाने होंगे।