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- Khalwa Lock Including Urban Area, Ban On Haat Bazaar In Villages, ‘essential Services’ Will Be Found; Collector Cited Crisis Management Group On The Verdict
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खंडवा4 घंटे पहले
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लाॅकडाउन से पहले बाजार में उमड़ी भीड, बांबे बाजार में लगा कर्फ्यू
खंडवा कलेक्टर अनय द्विवेद्वी ने कोरोना कर्फ्यू यानि लॉकडाउन को लेकर आदेश जारी किए हैं। आदेश अनुसार गुरूवार रात्रि 9 बजे से अगले शुक्रवार 23 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक नगरीय क्षेत्र सहित खालवा लॉक रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में हाट बाजार बंद रहेंगे वहीं जिलेभर में आवश्यक सेवाओं को लेकर छूट रहेगी। मेडिकल-शराब दुकानें खुली रहेंगी तथा दूध-सब्जी की बिक्री सिर्फ फेरीवाले कर सकेंगे। फैसले को लेकर जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का हवाला दिया गया हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी अनय द्विवेदी ने बताया कोरोना कर्फ्यू की अवधि में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इसके अलावा चलित ठेलों के माध्यम से फल व सब्जी के विक्रय की अनुमति रहेगी। जारी आदेश अनुसार सुबह 7 बजे से 9 बजे तक तथा रात्रि 6 से 8 बजे तक दूध विक्रेताओं को दूध वितरण की अनुमति रहेगी। सुबह 7 से 10 तथा रात्रि 6 से 8 बजे तक आरओ वाटर की केन होम डिलेवरी के माध्यम से वितरित की जा सकेगी। इस अवधि में संपूर्ण जिले में साप्ताहिक हाट बाजार बंद रहेंगे। नगरीय क्षेत्र में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा अधिकृत किराना विक्रेता होम डिलेवरी के माध्यम से सामान विक्रय कर सकेंगे। कोरोना कर्फ्यू के दौरान अस्पताल, नर्सिंग होम व टीकाकरण केंद्रों के लिए आवागमन की अनुमति रहेगी। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिले के नगरीय क्षेत्रों में सभी छोटी बड़ी औद्योगिक इकाईयां बंद रहेगी। बैंक शाखाएं, एटीएम व पेट्रोल पम्प इस दौरान खुले रहेंगे तथा शासकीय कार्यालय भी पूर्वतः खुले रहेंगे। यह प्रतिबंधात्मक आदेश दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी किए गए है। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। – बुधवार को मंत्री ने कहा था : स्थिति ठीक है बुधवार को जिले में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न स्थितियों की समीक्षा के लिए कोविड प्रभारी मंत्री विजय शाह ने कहा था कि संक्रमण को लेकर जिले में स्थिति ठीक हैं। लॉकडाउन को लेकर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा।