टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे: अब शहर में सुबह 8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी किराना दुकानें, थोक सब्जी मंडी चालू

टीकाकरण केंद्र खुले रहेंगे: अब शहर में सुबह 8 से 12 बजे तक खुली रहेंगी किराना दुकानें, थोक सब्जी मंडी चालू


  • Hindi News
  • Local
  • Mp
  • Ujjain
  • Now Grocery Stores Will Be Open From 8 Am To 12 Am In The City, Wholesale Vegetable Market Will Be Operational

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

उज्जैन3 घंटे पहले

  • कॉपी लिंक

रेलवे स्टेशन परिसर बुधवार को दिनभर सन्नाटे में डूबा रहा।

  • पेट्रोल पंप 24 घंटे चालू, दूध शाम को भी मिलेगा
  • धर्म स्थलों पर प्रतिबंध लागू रहेगा

कोरोना कर्फ्यू के समय में एक बार फिर परिवर्तन किया गया है। अब थोक व रिटेल की किराना दुकानें, गैस एजेंसी, आटा चक्की, निजी कोरियर सेवाएं, पशु आहार प्रतिष्ठान, थोक फल-सब्जी मंडी और कंट्रोल की दुकानें गुरुवार से सुबह 8 से दोपहर 12 बजे तक खोली जा सकेंगी।

बुधवार को जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ये निर्णय लिया गया। भास्कर ने व्यापारियों की तरफ से ये मांग उठाई थी कि उनके लिए कारोबार करने का जो समय सुबह 6 से 10 बजे तक का तय किया है, वह अव्यावहारिक है। लिहाजा इस बिंदु पर विचार करते हुए इसमें फेरबदल किया गया।

हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि उक्त अवधि में प्रतिष्ठान के भीतर दुकानदार को छोड़कर एक समय में अधिकतम पांच ग्राहक ही उपस्थित रह सकेंगे। बड़ी राहत दूध कारोबारियों को भी दी है। यह कि वे सुबह तो 8 से 12 बजे तक डेयरी खोलकर व फेरी लगाकर कारोबार तो कर ही सकेंगे, शाम को भी 6 से 8 बजे तक भी इन्हें छूट रहेगी।

यह निर्णय- दोपहर 12 बजे बाद सड़कों पर नहीं निकलें

  • सुपर स्टोर-शाॅपिंग मॉल, इस श्रेणी के प्रतिष्ठान व शराब दुकानें बंद रहेंगी।
  • दोपहर 12 बजे बाद सभी गतिविधियां व सड़क पर निकलना बंद रहेगा।
  • पेट्रोल पंप, हॉस्पिटल, मेडिकल व एटीएम प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  • स्थानीय फुटकर सब्जी-फल मंडी एवं हाट बाजार प्रतिबंधित रहेंगे। सब्जी-फल विक्रेता हाथ ठेले सुबह 8 से 12 बजे तक कारोबार कर सकेंगे।
  • शासन द्वारा संचालित कोविड-19 टीकाकरण अभियान निरंतर जारी रहेगा।
  • शव यात्रा में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • शादी में अनुमति के साथ अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे।
  • परीक्षा केंद्रों पर आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  • सभी धार्मिक स्थल पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। इन धार्मिक स्थलों से संबंधित पुजारी, पादरी, इमाम, ज्ञानी द्वारा सांकेतिक उपासना पूजन अर्चन के लिए इन्हें आने-जाने की छूट रहेगी।
  • दोपहर 12 बजे बाद व शाम को लौटते में परिचय पत्र दिखाने पर औद्योगिक क्षेत्र के श्रमिकों को आवागमन की छूट रहेगी।

खबरें और भी हैं…



Source link