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रीवा14 मिनट पहले
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लॉकडाउन में सूनी सड़के
- नगर निगम के सहयोग से शहरी क्षेत्र में दी जा रही होम डिलेवरी की सुविधा, सभी मोहल्लों के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर
रीवा जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक में सहमति के बाद 15 अप्रैल से लेकर 25 अप्रैल तक लॉकडाउन लगाया गया है। साथ ही जिला प्रशासन ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्व से निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम हो सकेंगे। जिसमें बधू पक्ष से 20 और वर पक्ष से 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी।
वहीं नाई, पंडित, हलवाई, स्टाफ आदि मिलाकर कुछ 40 ही सम्मलित हो सकेंगे। जिसकी सूचना संबंधित थाने को देनी होगी। इसी प्रकार जिले से बाहर शादी करने वाले लोगों को अथवा बारात लेकर जाने वाले आयोजकों को बारात प्रस्तान की अनुमति अपने नजदीकी थाने से लेनी होगी। साथ ही कोरोना गाइड लाइन का पालन करना होगा। जबकि लॉकडाउन के दौरान किन चीजों की छूट दी गई और किन चीजों की नहीं। ये हम आपको बतानें वाले है।
प्रतिबंध से इनको रहेगी छूट
1- राज्य व जिलो से माल सेवाओं का आगमन
2- अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल, इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य सेवाएं एवं चिकित्सका सेवाएं
3- केमिस्ट, किराना दुकानें (केवल होम डिलेवरी के लिए) रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी के लिए) पेट्रोल पंप, बैंक, एटीएम, दूध, फल, सब्जी की दुकानें (करहिया मंडी तथा सब्जी की दुकानें दोपहर 12 बजे तक ही खुलेगी, सब्जी ठेले इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे)।
4- आवश्यक सामग्रियों की होम डिलेवरी नगर निगम रीवा द्वारा की जाएगी।
5- औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूर, उद्योगों के लिए कच्चा, तैयार माल, उद्योगों के लिए अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन में छूट।
6. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विदुत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण/वितरण के लिए परिवहन।
7. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
8. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियो/ कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन
9. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन।
10. कन्स्ट्रक्शन गतिविधियों (यदि मजदूर कन्सट्रक्शन कैम्पस / परिसर में रूके हों)
11. कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की दुकानें तथा पशु आहार सेवायें आदि)
12. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारी गण।
13. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी
14. फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बन्धु।
15. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक।
16 आईटी कंपनियां, बीपीओ/मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स, ई-कामर्स सुविधांए चालू रहेगें।
17. अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण।
18. होटल (केवल इन-रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
ये चीजें पूर्णत: बंद
– सभी सिनेमा हॉल
– शॉपिंग मॉल
– शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
– जिम
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
– स्वीमिंग पूल
– एंटरटेनमेंट पार्क
– थिएटर
– शराब दुकान
– भांग की दुकान
– बार
– ऑडिटोरियम
– सभी तरह के सामाजिक
– राजनीतिक
– खेल
– मनोरंजन
– अकादमिक
– सांस्कृतिक
– धार्मिक समारोह
– जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।