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सतनाएक मिनट पहले
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- आपदा प्रबंध समिति की बैठक में जिला प्रशासन ने बनाई कार्य योजना
विंध्य क्षेत्र के सतना जिले में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला आपदा प्रबंध समिति की बैठक में सहमति के बाद 16 अप्रैल शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस दौरान दूध-सब्जी और किराना खरीदने वालों को छूट मिलेगी। सब्जी बेचने वाले ठेलों को सुबह 6 बजे से 11 बजे तक छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने बताया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान पूर्व से निर्धारित वैवाहिक कार्यक्रम हो सकेंगे। इसमें वधू पक्ष से 25 और वर पक्ष से 25 लोगों के शामिल होने की इजाजत रहेगी। इसमें नाई, पंडित, हलवाई, स्टाफ भी शामिल हैं। शादी की सूचना संबंधित थाने को देनी होगी। वहीं शव यात्रा में 20 से अधिक लोग सम्मलित नहीं होंगे। इसी तरह लॉकडाउन में समाजिक, धार्मिक, जुलूस, धरना प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा।
कोनोरा कर्फ्यू में इनको रहेगी छूट
1. अन्य राज्यों एवं जिलो से माल सेवाओं का आगमन।
2. अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल प्रतिष्ठान, पेट्रोल पंप, बैंक व एटीएम।
3. किराना, दूध और सब्जी की दुकानों को छूट दी गई है। जिसमे हाथ ठेले सुबह 6 बजे से 11 बजे तक ही खुल सकते है।
4. औद्योगिक इकाईयां, औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/ तैयार माल से संबंधित उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन, किन्तु उनके पास संस्थान का अधिकृत परिचय पत्र होना अनिवार्य है। जिसमें डियूटी के समय का उल्लेख हो।
5. एम्बुलेंस, फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवायें, दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिए परिवहन
6. सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों/कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन। किन्तु उनके पास कार्यालय प्रमुख का परिचय पत्र होना अनिवार्य है।
8. इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन
9. कन्सट्रक्शन गतिविधियाँ (यदि मजदूर कन्ट्रक्शन कैम्पस परिसर में रूके हों)
10. कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र, खाद, बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर्स, कृषि यंत्र की मरम्मत प्रतिष्ठान तथा पशु आहार सेवायें आदि)
11. परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी अधिकारीगण, परिचय पत्र/एडमिट कार्ड के साथ
12. अस्पताल/नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/कर्मी
13. फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान
14. बस स्टैण्ड, रेल्वे स्टेशन से आने-जाने वाले नागरिक
15. मोबाईल टावर रिपेयर/मेंटनेन्स कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ परिचय पत्र के साथ
16. अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण
17. होटल (केवल इन रूम डायनिंग व्यवस्था के साथ)
18. रेस्टोरेंट (केवल होम डिलेवरी के लिए)
ये चीजें पूर्णत: बंद
– सभी सिनेमा हॉल
– शॉपिंग मॉल
– शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
– जिम
– स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स
– स्वीमिंग पूल
– एंटरटेनमेंट पार्क
– थिएटर
– शराब दुकान
– भांग की दुकान
– बार
– ऑडिटोरियम
– सभी तरह के सामाजिक
– राजनीतिक
– खेल
– मनोरंजन
– अकादमिक
– सांस्कृतिक
– धार्मिक समारोह
– जमावड़े की इजाजत नहीं होगी।