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- Increasing Tension Among People Regarding Marriage, SDM’s Objection To The End Of Marriage In The Corona Era
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भिंड12 घंटे पहले
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बारात का प्रतीकात्मक फोटो।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में भिंड जिला आ चुका है। कोरोना संक्रमण को रोकने को लेकर जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन के अफसर हर रोज मंथन कर रहे हैं। इधर, अप्रैल महीने के अंतिम सप्ताह से सहालग शुरू होने जा रहा हैं। सहालग में शादी-विवाह किए जाने की अनुमित है परंतु सड़क पर धूमधाम से बारात नहीं निकालने दी जाएगी। ऐसा करते हुए पाए जाने पर हवालात में बारातियों का स्वागत-सत्कार होगा।
कोरोना काल की शादी का आयेाजन प्रशासनिक निगरानी में होगा। दूल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों की संख्या निज निवास से होने पर 50 और मैरिज गार्डन में होने पर 100 रखी जा सकती है। भीड़ जोड़ने या बाहर से रिश्तेदारों के आने पर उनकी स्क्रीनिंग व फीवर क्लीनिक पर ले जाकर जांच करानी होगी। इसके अलावा शादी-विवाह में शामिल होने वाले मेहमानों का स्वागत सैनिटाइजर से करना होगा। मेहमानों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। यह सबके साथ सड़क पर धूमधाम से बारात निकालना, डांस करना, आतिशबाजी करने पर रोक लगाई गई है। हालांकि बैंडबाजों पर प्रतिबंध नहीं है। विवाह कार्यक्रम के दौरान आयोजन स्थल जैसे की घर या फिर मैरिज गार्डन पर बैंडबाजे व शहनाई वादन कराया जा सकता है।

बैंडबाजे के प्रतीकात्मक फोटो।
एसडीएम ऑफिस में अटका रही शादी की अनुमति
अप्रैल महीने की 25 तारीख से सहालग सीजन शुरू होने जा रहा है। इसे पहले कई परिवारों में तिलकोत्सव भी है। शादी को लेकर लोग अनुविभागीय अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। एसडीएम ऑफिस में पदस्थ क्लर्क शादी की स्वीकृति का आवेदन लेकर चलता कर देते हैं। इसके बाद ऐसे लोगों को लिखित अनुमति नहीं दी जा रही है। ऐसा किए जाने से आयोजनकर्ता के पास वैधानिक स्वीकृति नहीं होती है। इस पूरे मामले में जिले के एसडीएम स्वयं ही शादी की अनुमित देने में रूचि नहीं दिखा रहे हैं। ऐसा करने के पीछे तर्क यह दिया जा रहा है कि अनुमति न देने पर आयोजन कर्ता शादी विवाह में मेहमान कम बुलाएगा अर्थात अफसरों को शादी विवाह स्थल की निगरानी के लिए भागदौड़ की मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं, वैवाहिक आयोजन कर्ता को अनुमति न मिलने पर वे टेंशन में रह रहे हैं।
बारात निकलने पर पाबंदी, शादी की अनुमति दी जाएगी: कलेक्टर
दैनिक भास्कर संवाददाता ने जब भिंड कलेक्टर डॉ सतीश कुमार एस से बातचीत की तो उनका कहना था कि सड़क पर बारात बैंडबाजे के साथ निकालने पर पाबंदी लगाई गई है। आयोजन स्थल पर बैंडबाजे बज सकते हैं। आयोजनकर्ता एसडीएम दफ्तर में आवेदन देता है तो उसे अनुमति दी जाएगी। अनुमति रोकी नहीं जा सकती।