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दतिया5 घंटे पहले
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जिले में कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव व रोकथाम के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। प्रशासन द्वारा कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक जिले की सीमा क्षेत्र में नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। इन गतिविधियों को छोड़ अन्य समस्त गतिविधि व सार्वजनिक स्थान प्रतिबंधित रहेगा।
कलेक्टर संजय कुमार ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विशेष अधिकारों का उपयोग किया। इसके तहत धारा 144 के तहत संपूर्ण दतिया जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
इस दौरान छूट दी गई गतिविधियों में फल व सब्जियों का विक्रय सुबह 9 बजे तक होगा। इस अवधि में दुग्ध व दुग्ध उत्पाद से बनी सामग्री की दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 9 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोली जा सकेगी। सब्जी, फल और दुग्ध की बिक्री के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। इसके अलावा कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जारी मानक संचालन प्रक्रिया का पालन करते हुए किया जा सकेगा। जिले में संचालित आटा चक्कियां और आटा मिलों में दिवस पिसाई का कार्य रोक नहीं रहेगी।