भिंड में लगेगा कोरोना कर्फ्यू: सोमवार 19 अप्रैल की शाम से 26 अप्रैल की सुबह तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू , सब्जी- फल, दूध और किराने के लिए चार घंटे तक की छूट मिलेगी।

भिंड में लगेगा कोरोना कर्फ्यू: सोमवार 19 अप्रैल की शाम से 26 अप्रैल की सुबह तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू , सब्जी- फल, दूध और किराने के लिए चार घंटे तक की छूट मिलेगी।


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भिंड7 मिनट पहले

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वर्चुअल बैठक में चर्चा करते हुए।

  • जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की वर्चुअल बैठक हुई

भिंड में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण को देखते हुए रविवार को जिले में आपदा स्थिति को निपटने के लिए जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक में सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया विशेष तौर पर मौजूद रहे। बैठक में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति जिले के नगरीय क्षेत्रों में 19 अप्रैल सोमवार की शाम 06 बजे से 26 अप्रैल सोमवार सुबह 06 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला में लगाए जाने वाले कोरोना कर्फ्यू को उल्लंघन करने वाले के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि कोरोना कर्फ्यू के दौरान अति आवश्यक जरूरतों पर ढील दी जाएगी।

  • कोरोना कर्फ्यू के दौरान एक अन्य राज्यों एवं जिलों से माल तथा सेवाओं का आवागमन नहीं रूकेगा।
  • अस्पताल, नर्सिंग होग, मेडीकल इन्श्योरेंस अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं जारी रहेंगी।
  • केमिस्ट, रेस्टोरेंट (केवल टेक होम डिलेवरी के लिए), पेट्रोल पंप एवं बैंक एटीएम चालू रहेंगे।।
  • औद्योगिक उद्योगों हेतु कच्चा व तैयार माल उद्योगों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आवागमन जारी रहेगा।
  • एंबुलेंस तथा फायर बिग्रेड, टेली कम्युनिकेशन, बिजली व्यवस्था, रसोई होम डिलेवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण / वितरण के लिए परिवहन को छूट रहेगी।
  • सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें खुलेंगी।
  • केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारी / कर्मचारियों का शासकीय कार्य से किया जा रहा आवागमन कर सकेंगे।
  • जिले में इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय लिए आवागमन कर सकेंगे।
  • कंस्ट्रक्शन गतिविधियां (यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन कैम्पस, परिसर में रूके हो)
  • कृषि संबंधी सेवाएं (जैसे कृषि उपज मण्डी, उपार्जन केन्द्र) चालू रहेंगे।
  • परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले परीक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र तथा परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी तथा अधिकारियों का कार्य सुचारू रहेगा।
  • अस्पताल / नर्सिंग होम और टीकाकरण चालू रहेगा।
  • राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान को रोका टोका नहीं जाएगा।
  • बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर लोग आ जा सकेंगे।
  • आईटी कंपनियां, मोबाईल कंपनियों का सपोर्ट स्टाफ एवं यूनिट्स पर प्रतिबंध नहीं है।
  • .अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिर छूट दी गई है।
  • एसडीएम द्वारा जारी अनुमति के आधार पर वैवाहिक, मृत्यु भोज आयोजन कराए जा सकेंगे।इस दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करने की शर्त पर अनुमति होग।
  • सब्जी / फल / दूध / किराना की दुकानें सुबह 07.00 बजे से सुबह 11.00 बजे तक केवल 04 घंटे के लिये ही खोली जा सकेगी।

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