नाम जनता कोरोना कर्फ्यू, आदेश कलेक्टर का: जबलपुर में अब 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन, होम डिलेवरी के साथ दूध, दवा, फल, सब्जी मिलेगी

नाम जनता कोरोना कर्फ्यू, आदेश कलेक्टर का: जबलपुर में अब 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन, होम डिलेवरी के साथ दूध, दवा, फल, सब्जी मिलेगी


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जबलपुर11 मिनट पहले

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जबलपुर शहरी क्षेत्र में 26 तक अब जनता कोरोना कर्फ्यू।

जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मंगलवार को कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लॉकडाउन को 26 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक बढ़ा दी है। इसे जनता कोरोना कर्फ्यू नाम दिया गया है। पहले की ही तरह सारी पाबंदियां लागू रहेंगी। राशन, गैस और होटल-रेस्टोरेंट से होम डिलेवरी की सुविधा मिलेगी। फल-सब्जी वाले ठेले में घूमकर बेच सकेंगे। वीकेंड पर दो दिन टोटल लॉकडाउन रहेगा।

जानकारी के अनुसार प्रदेश में इंदौर, भोपाल सहित छह शहरों में पहले ही लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया था। अब जबलपुर में भी इसे 26 अप्रैल की सुबह छह बजे तक बढ़ा दिय गया है। सूत्राें की मानें तो इसे 30 अप्रैल तक बढ़ाने की तैयारी है। सब्जी व फल मंडियां सुबह चार से आठ बजे तक खुल रही है। वहीं किराना की होम डिलेवरी की सुविधा दी गई है। एलपीजी, राशन की होम डिलेवरी हो सकेगी। दूध, दवा, पेट्रोल पंप, अस्पताल आदि आवश्यक सेवाएं पूर्व की तरह लॉकडाउन से मुक्त रहेंगी।
होम डिलेवरी की जारी रहेगी सुविधा
जिला क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने लॉकडाउन बढ़ाए जाने की जानकारी दी। कलेक्टर ने जिले के लोगों से संयम बरतने और लॉकडाउन को सफल बनाने में मदद की अपील की। वहीं भरोसा दिलाया कि लॉकडाउन अवधि में अति आवश्यक सेवाओं पर किसी तरह की रोक नहीं होगी। लोगों को उनकी जरुरत की चीजें आसानी से मिल सके, इसके लिए भी पर्याप्त कदम उठाए जा रहे हैं। कई तरह की सेवाएं ऑनलाइन और होम डिलेवरी से जोड़ा गया है।
ये लिया गया है निर्णय

  • नगर निगम, छावनी परिषद जबलपुर सीमा में सभी शासकीय और अर्धशासकीय कार्यालय व प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
  • व्यवसायिक, व्यापारिक, दुकानें, पार्क, स्टेडियम बंद रहेंगे।
  • खान-पान प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, पर खाने की होम डिलेवरी, होम टिफिन, पार्सल सेवाएं इमरजेंसी में कर सकेंगे।
  • होटल, लॉज, केवल इन रूम, डायनिंग व्यवस्था के साथ सेवाएं दे सकेंगे।
  • इलेक्ट्रिक और मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले को होम सर्विसेस के रूप में इमरजेंसी में घरों में सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।
  • निर्माण स्थल पर रहने वाले ही मजदूर काम कर सकेंगे। ठेकेदार को रुकने व भोजन की व्यवस्था करनी होगी।
  • अंतिम संस्कार में 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे।
  • शादी विवाह में दोनों पक्षों के कुल 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। कार्यपालिक दंडाधिकारी से अनुमति लेना होगा।
  • शहर में सब्जी मंडी व फल की दुकानें सुबह चार से आठ बजे तक खुली रह सकेंगी। इसके बाद सिर्फ ठेला वाले सब्जी-फल बेचने वाले को ही अनुमति रहेगी।
  • दवा दुकान, दूध, हॉस्पिटल, साॅची पॉलर, पीडीएस दुकान इससे मुक्त रहेंगे।
  • इमरजेंसी में राशन की होम डिलेवरी की जा सकेगी।
  • पेट्रोल पंप प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। एलपीजी गैस सिलेंडर की सिर्फ होम डिलेवरी की अनुमति होगी।
  • औद्योगिक गतिविधियों को पूरी छूट रहेगी। यहां से माल का और श्रमिक आदि का आना-जाना होगा
  • टीकाकरण के लिए आने-जाने में छूट रहेगी।
  • रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट आने-जाने के लिए यात्रियों पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।
  • राजस्व, पुलिस, हेल्थ, विद्युत, दूरसंचार, नगर निगम, होमगार्ड, पेयजल, मीडिया, एटीएम, कोविड ड्यूटी में लगे बैंक कर्मी को छूट रहेगी।
  • आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट स्टाफ और यूनिट्स इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
  • सामूहिक आरती, जुलूस, पूजा, तकरीर, लंगर, हवन, प्रवचन, सामूहिक भोज, भंडारे प्रतिबंधित रहेंगी। पुजारी, मौलवी, पादरी व सिक्ख धर्मगुरु को छूट रहेगी।

जबलपुर संभाग को मिला 2400 रेमडेसिविर इंजेक्शन
राज्य शासन के विमान से मंगलवार दोपहर 3.30 बजे रेमडेसिविर के 2400 इंजेक्शन जबलपुर के डुमना पहुंचा। विमानतल पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने 50 बॉक्स में भरे इंजेक्शन प्राप्त किए। एक बॉकस में 48 इंजेक्शन हैं। नई खेप में जबलपुर को 500 डोज, कटनी को 250 डोज, नरसिंहपुर को 150 डोज, सिवनी को 100 डोज, मंडला को 100 डोज, बालाघाट को 150 डोज, डिंडोरी को 50 डोज, जबलपुर मेडिकल कॉलेज और छिंदवाड़ा को 960 और शेष डोज क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ सेवायें को उपलब्ध कराई गई है।

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