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- Chief Minister Said This Is An Emergency, There Should Be A Limited Number Of Marital Programs Only With Permission From The Administration
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भोपालकुछ ही क्षण पहले
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- इंदौर व भोपाल में 30 अप्रैल तक रोक; कलेक्टरों की अपील- शादियों की तारीख आगे बढ़ाएं
मध्य प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 82 हजार के पार हो चुकी है। इस बीच अप्रैल में अब 25 और 26 अप्रैल को शादियों के शुभ मूहूर्त हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह आपातकाल है। वैवाहिक कार्यक्रम सीमित संख्या में घर में ही आयोजित करें। लेकिन इसके लिए शासन-प्रशासन से विधिवत अनुमति लें। शादियों के लिए अनुमति देने का अधिकार सरकार ने कलेक्टरों काे दिया है। वे क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ चर्चा के करके निर्णय लेंगे।
भोपाल और इंदौर में हर रोज 1600 से 1700 के बीच कोरोना केस आ रहे हैं। एेसे में दोनों शहरों में 30 अप्रैल तक शादियों पर रोक लगाई गई है। 25 अप्रैल से आने वाले महीनों में शादियों के कई मुहूर्त हैं। कलेक्टर से अपील की है कि कोरोना संकट खत्म होने के बाद वो शादी के लिए कोई नया मुहूर्त तय करें। कलेक्टर ने सभी एसडीएम को निर्देश दिया है कि वो शादी के लिए कोई अनुमति नहीं दें।
अन्य राज्यों में सरकार ने लिया है निर्णय
छत्तीगढ़, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में शादियों की अनुमति को लेकर सरकार ने निर्णय लिया है। इसके लिए सरकार ने शर्तें तय की है। जबकि मध्य प्रदेश में कलेक्टरों पर निर्भर है कि वे वैवाहिक कार्यक्रमों की अनुमति दें या नहीं?
भोपाल में 50 लोगों की मिल रही थी अनुमति
अभी तक राजधानी भोपाल में शादी समारोह में 50 लोगों के शादी में शामिल होने की अनुमति एसडीएम कार्यालय से मिल रही थी। सरकार ने वर- वधू पक्ष के 50 लोगों को शादी के लिए अनुमति दी थी। लेकिन अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के कारण जिला प्रशासन ने शादियों पर पूरी तरह से रोक लगा दी है।
रायसेन में 15 लोगों से ज्यादा हुए तो होगी कार्रवाई
रायसेन में शादियों पर कोई रोक नहीं है, लेकिन कार्यक्रम में 15 से ज्यादा लोग होने पर कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा है कि शादी के दौरान 15 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए साथ ही सहभोज या ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होना चाहिए जिसमें भीड़ एकत्रित हो या फिर कोरोना संक्रमण का बढ़ावा मिले यदि ऐसा पाया जाता है तो वर वधु के परिजनों पर कार्रवाई की जाएगी।
अन्य राज्यों में शादियों के लिए गाइडलाइन
छत्तीसगढ़ – विवाह का कार्यक्रम वर या वधू के घर में आयोजित करने की शर्त के साथ ही अनुमति मिलेगी। दोनों पक्षों से वहां केवल 10 लोग ही मौजूद रह सकेंगे।
दिल्ली – शादी समारोह में 50 मेहमान ही शामिल हो सकेंगे। जबकि किसी खुली जगह में शादी समारोह में अब अधिकतम 200 लोग इकट्ठे हो सकते हैं।
उत्तर प्रदेश – मांगलिक कार्यक्रमों के लिए खुले स्थान पर 200 से अधिक और बन्द स्थानों पर 100 से अधिक लोग एकत्र होने की अनुमति नहीं।
बिहार – बिहार विवाह के लिए 200 लोगों तक की अधिकतम सीमा तय की गई है।
राजस्थान- वैवाहिक कार्यक्रम अधिकतम 200 लोग की उपस्थिति में हो सकेंगे।
महाराष्ट्र – शादी समारोह में महज 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति है।
ओडिशा – शादी में मेहमानों की सीमा 200 तय की गई है।
28 में से विवाह के लिए अब उपयुक्त नवंबर-दिसंबर के 9 मुहूर्त
अप्रैल :16, 17, 15, 20, 25, 26 सहित छह दिन।
मईः 4, 5, 6, 10, 11, 17, 18, 19 सहित आठ दिन।
जून : 25, 27, 28, 29, 30 सहित पांच दिन।
नवंबर : 25, 26, 30 सहित तीन दिन।
दिसंबर : 1, 2, 7, 8, 9, 11 सहित कुल छह दिन।