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मुरैना7 मिनट पहले
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फाइल फोटो
- 25 वर पक्ष तो 25 वधू पक्ष को लोग हो सकेंगे शामिल, जिला प्रशासन ने घटाई शादी में शामिल होने वालों की संख्या
- अगर शादी में पचास व्यक्तियों से अधिक शामिल तो सील हो जाएगा गार्डन
मुरैना। साहब, इतनी कम संख्या में तो हमारे घर के लोग ही शादी में शामिल नहीं हो सकेंगे, फिर रिश्तेदार कहां जाएंगे, और व्यवहारियों को तो हमने पहले ही मना कर दिया है। एसडीएम आरएस बाकना के कार्यालय में यह कहते हुए लोग गिड़गिड़ा रहे थे। लेकिन एसडीएम ने शासन का आदेश रखकर मजबूरी जाहिर कर दी। शासन ने पहले शादी में दोनों पक्षों की तरफ से 50-50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी थी,उसे गुरुवार को घटाकर 25-25 कर दी है।
22 अप्रेल को शादियों का बड़ा सहालग है। उसके बाद 25 तथा उसके बाद भी सहालग हैं। इन शादियों के लिए गुरुवार को एसडीएम आरएस बाकना के यहां जब लोग अनुमति पत्र लेने गए तो एसडीएम ने साफ शब्दों में कह दिया कि संख्या घटा दी गई है। नए आदेश के अनुसार वर पक्ष की तरफ से केवल 25 और इतने ही वधू पक्ष की तरफ से लोग शादी में शामिल हो सकेंगे।
बैंडबाजा, रोशनी वाले व केटरर भी इसी में शामिल
एसडीएम ने बताया कि शादी में वर पक्ष की तरफ से जो संख्या 25 आदमियों की निर्धारित की गई है, उसमें बैंडबाजे वाले, रोशनी वाले तथा केटरिंग वाले भी शामिल होंगे। कुल मिलाकर मैरिज गार्डन में 50 लोगों से अधिक नहीं मिलने चाहिए। इसके साथ ही सड़क पर बारात नहीं निकलेगी। शादी स्थल पर ही लोग बैंडबाजा बजवा सकते हैं।
मैरिज गार्डन संचालक की जिम्मेदारी, अधिक लोग मिलने पर होगा सील
नए आदेश में कहा गया है कि जो लोग शादी में शामिल होंगे, उनकी सूची पहले जिला प्रशासन को सौंपी जाए। उसके बाद वह सूची मैरिज गार्डन संचालक को जिला प्रशासन द्वारा दी जाएगी। मैरिज गार्डन संचालक उस सूची को लेकर बैठे तथा शादी में शामिल लोगों को टेली करे। प्रशासन के छापे की कार्यवाही में अगर 50 से अधिक लोग शादी में मिलते हैं तो मैरिज गार्डन के खिलाफ धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा गार्डन को सील कर दिया जाएगा।
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