बिजली कर्मियों को बड़ी राहत: कोविड संक्रमित बिजली कर्मियों को तीन लाख रुपए एडवांस मिलेगा, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने जारी किया आदेश

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जबलपुर11 मिनट पहले

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  • कंपनी ने लागू की कोविड-19 चिकित्सा अग्रिम तत्काल सहायता योजना, संविदा कर्मियों को भी 70 हजार रुपए तक की मिलेगी मदद

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कोरोना संक्रमण से जूझ रहे अपने कर्मियों को बड़ी राहत दी है। कोविड संक्रमित नियमित कर्मियों को 3 लाख रुपए तक और संविदा कर्मियों को 70 हजार रुपए तक एडवांस इलाज के लिए मिलेगा। ये आदेश अगले तीन महीने तक लागू रहेगा। संक्रमित मरीजों के लिए सुविधा दी गई है कि वे अस्पताल से ही अपनी पर्ची सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारी को भेज सकते हैं। उसी दिन उसके खाते में कंपनी पैसा ट्रांसफर कर देगी।

जानकारी के अनुसार पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में लगभग 11 हजार कर्मचारी व अधिकारी कार्यरत हैं। लगभग 400 से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों में महंगे इलाज को देखते हुए कंपनी के एमडी किरण गोपाल ने तत्काल चिकित्सा एडवांस देने का निर्देश दिया है। कंपनी के नियमित कर्मचारी-अधिकारी के साथ उसके आश्रितों के बीमार होने पर भी इसका लाभ मिलेगा।
अभी ये था प्रावधान
कंपनी में अभी कर्मचारियों को गंभीर बीमारी होने की हालत में 50 प्रतिशत अस्पताल के इस्टीमेट के मुताबिक एडवांस देने का प्रावधान था। वहीं शेष भुगतान बिल लगाने पर होता था। पर कोरोना संक्रमण के महंगे इलाज को देखते हुए नियमों को शिथिल करते हुए कर्मियों को बड़ी राहत दी है।
कोरोना संक्रमित होने पर बस ये करना हाेगा
कंपनी का कोई भी कर्मी-अधिकारी या उसके परिजन संक्रमित होते हैं, तो उसे अस्पताल की पर्ची को सोशल मीडिया के माध्यम से अपने अधिकारी को भेजना होगा। इस पर्ची का संबंधी अधीक्षण यंत्री चीफ इंजीनियर को भेजेंगे। चीफ इंजीनिययर को उसी दिन कपंनी के अकाउंट विभाग को भेजना होगा। उसी दिन अकाउंट विभाग कर्मी के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देगा।
नियमित के साथ संविदा कर्मियों को भी मिलेगा लाभ
कंपनी ने नियमित कर्मियों के साथ संविदा कर्मियों को भी एडवांस का लाभ मिलेगा। नियमित कर्मियों को जहां तीन लाख रुपए तक का चिकित्सा एडवांस मिलेगा। वहीं संविदा कर्मियों को 70 हजार रुपए तक का एडवांस मिलेगा। यहीं नहीं यदि इलाज खर्च अधिक होता है, तो बिल लगाने के बाद उसका भुगतान बाद में होगा।
वहीं कंपनी द्वारा दी गई अग्रिम राशि से कम खर्च होता है तो उसे आसान किश्तों में लौटाने का विकल्प दिया जाएगा। अधिकतम 24 महीने में पैसे लौटाने होंगे। यदि रिटायरमेंट नजदीक है तो बचे हुए महीने में समान किश्तों में लौटाना होगा।

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