व्हीकल की आरसी में नॉमिनी का नाम जोड़ना हुआ आसान.
नई दिल्ली. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने किसी वाहन के मालिक के पंजीकरण प्रमाणपत्र में किसी व्यक्ति को नामित करने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में कुछ बदलाव अधिसूचित किए हैं. इस तरह के बदलाव से मोटर वाहन वाहन मालिक के मृत्यु की स्थिति में नामित व्यक्ति के नाम से मोटर वाहन पंजीकृत करने या हस्तांतरित करने में आसानी होगी. वाहन मालिक अब वाहन के पंजीकरण के समय नामित व्यक्ति का नाम डाल सकते हैं या बाद में ऑनलाइन आवेदन के जरिए भी ऐसा कर सकते हैं. पुरानी प्रक्रिया जटिल है और पूरे देश में अलग-अलग तरह की है.
नई गाइडलाइन से मिलेगी ये सहूलियत – अधिसूचित नियमों के तहत नामित व्यक्ति का उल्लेख किए जाने की स्थिति में वाहन मालिक को उस व्यक्ति की पहचान का प्रमाण जमा करना होगा. अधिसूचना में कहा गया, ‘वाहन मालिक की मौत की स्थिति में, वाहन मालिक ने पंजीकरण के समय जिस व्यक्ति को नामित किया है या फिर जो वाहन का उत्तराधिकारी बनता हो, जो भी स्थिति हो, वाहन मालिक की मृत्यु से तीन महीने की अविधि के लिए वाहन का इस तरह से इस्तेमाल कर सकता है जैसे कि वह वाहन उसे हस्तांतरित किया गया हो.
यह भी पढ़ें: अगले दो साल में 15 लाख करोड़ रुपये से बनेगी सड़क, गडकरी ने दी जानकारी, यहां पढ़ें इसके बारे में.. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नामित व्यक्ति ने वाहन मालिक की मृत्यु के 30 दिन के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को उसकी मृत्यु की जानकारी दे दी हो और बता दिया हो कि वाहन का वह अब खुद इस्तेमाल करेगा.’
यह भी पढ़ें: इस देश में हर 10 मिनट में एक वाहन होता है चोरी, आप कैसे रखें अपने व्हीकल सुरक्षित? पढ़िए यहां फॉर्म 31 से होगा नॉमिनी के नाम व्हीकल ट्रांसफर – इसमें यह भी कहा गया है कि नामित व्यक्ति या वाहन का मालिकाना हक हासिल करने वाला व्यक्ति वाहन मालिक की मृत्यु के तीन महीने के भीतर वाहन के मालिकाना हक के हस्तांतरण के लिए पंजीकरण प्राधिकरण के पास फॉर्म 31 में आवेदन देगा. साथ ही तलाक या संपत्ति के बंटवारे जैसी स्थितियों में वाहन मालिक नामित व्यक्ति से जुड़ा बदलाव करने के लिए एक सहमत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के साथ नामांकन में बदलाव कर सकता है.