बेवजह घूम रहे थे, भेज दिया जेल: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 352 को अस्थाई जेल पहुंचाया, 82 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर

बेवजह घूम रहे थे, भेज दिया जेल: कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर 352 को अस्थाई जेल पहुंचाया, 82 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर


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जबलपुर3 घंटे पहले

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बेवजह निकले 354 लोगों को पहुंचाया जेल।

बेवजह घूम रहे 352 लोगाें को पुलिस ने अस्थाई जेल भेजा गया। वहीं 82 दुकानदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है। एसपी ने साेमवार को सिहोरा, मझगवां क्षेत्र का भ्रमण कर पुलिस का हौसला बढ़ाया।

जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह पांच से शाम छह बजे तक पूरे जिले में सघन चैकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान निकलने वालों से पूछताछ की गई। बेवजह निकलने वालों को दो से चार घंटे के लिए अस्थाई जेल पहुंचाया गया। वहीं इस दौरान मास्क न लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने पर 2588 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। सभी से दो लाख 60 हजार 900 रुपए समन शुल्क वसूला गया।

सिहोरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा।

सिहोरा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा।

ग्रामीण क्षेत्रों का एसपी ने किया निरीक्षण
एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सोमवार सिहोरा, खितौला, मझगवां होते हुए गोसलपुर पहुंचे। वहां मौजूद पुलिस कर्मियों के परिवारजनों का हौसला बढ़ाया। उनकी परेशानियां सुनी। थाना क्षेत्रों में बनाए गए कंटेनमेंट जोन का भी भ्रमण किया। चैकिंग प्वाइंटों पर रुक कर वहां से आने-जाने वालों से पूछताछ भी की। इस दौरान लाइन से मिले एन-95 मास्क व फेस शील्ड पहनने के लिए निर्देश दिए।
कंटेनमेंट जोन के लोगों से मुखातिब हुए
एसपी ने मझगवां के कूम्ही सतधारा सहित सिहोरा, खितौला व गोसलपुर में बने कंटेनमेंट जोन का भ्रमण कर पीए सिस्टम से लोगों से मुखातिब हुए। कंटेनमेंट जोन की गाइडलाइन का पालन करने के फायदे गिनाए। सभी से घरों में ही रहने, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का अनुरोध किया। सख्ती से पालन करेंगे, उतना ही जल्दी कन्टेनमेंट जोन की बंदिशों से मुक्त हो जाएंगे। इस मौके पर एसडीओपी सिहोरा श्रुतकीर्ति सोमवंशी, टीआई सिहोरा, खितौला, मझगवां व गोसलपुर भी मौजूद रहें।

लॉकडाउन में खोल ली थी दुकान।

लॉकडाउन में खोल ली थी दुकान।

82 दुकानदारों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर
पुलिस ने सोमवार को 82 दुकानदारों के खिलाफ धारा 188, 269, 270 भादवि व आपदा प्रबंधन एक्ट की धारा 51 के तहत कार्रवाई की गई। गढ़ा पुलिस ने पंडा की मढ़िया के पास सुंदर मार्केट में जनरल स्टोर के संचालक प्रमोद कुमार लखेरा, शाहीनाका रोड में अरविंद किराना दुकान का संचालक अरविन्द साहू व गढा बजार में शकील फुटवेयर के संचालक मोहम्मद अनवर शकील, बैदराना मौहल्ला में शमीम सिलाई वाले, पुराने पोस्ट आफिस के पास प्रिया क्रियाकरी स्टोर का संचालक अनिल जायसवाल, गढा बजार में जूते चप्पल के संचालक मोहम्मद अजीम के खिलाफ कार्रवाई की गई।
कपड़े की दुकान खुली थी
गोरखपुर पुलिस ने हाथीताल चौक स्थित कृपाल प्रोविसंस के संचालक कृपाल सिंह ज्ञानी, लार्डगंज पुलिस ने घमंडी चौक में शनि वस्त्रालय के संचालक शुभम जैन, घमापुर पुलिस ने पश्चिमी घमापुर में आनंद फर्नीचर के संचालक योगेन्द्र गुप्ता और कांचघर नई बस्ती में झा किराना दुकान के संचालक बबलू झा के खिलाफ कार्रवाई की।

बेवजह निकले लोगाें से पूछताछ करती पुलिस।

बेवजह निकले लोगाें से पूछताछ करती पुलिस।

बिना मास्क में घूम रहा था
सिविल लाइंस पुलिस ने सांची कार्नर के पास रहने वाले मोहम्मद कदीर को बिना मास्क में घूमते हुए मिलने पर कार्रवाई की। वह मलिक कम्पाउंड केंट का मालिक है। अधारताल पुलिस ने करोंदा नाला के पास मोबाइल दुकान के संचालक संदीप केवट, महाराजपुर अधारताल में कपड़े की दुकान के संचालक मोहित राय, खजरी खिरिया में चौधरी ट्रांसपोर्ट दुकान का संचालक मोहम्मद फारूख चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की गई। इसी तरह अन्य दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की गई।

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