सागर में शादियों को लेकर कलेक्टर ने बदला आदेश: अब घर में 10 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे विवाह और निकाह, बाहरी लोगों को नहीं कर सकेंगे आमंत्रित

सागर में शादियों को लेकर कलेक्टर ने बदला आदेश: अब घर में 10 लोगों की उपस्थिति में हो सकेंगे विवाह और निकाह, बाहरी लोगों को नहीं कर सकेंगे आमंत्रित


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सागर5 मिनट पहले

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फाइल फोटो।  

  • बारात निकालने पर रहेगा प्रतिबंध, मैरिज हाल और होटल में नहीं होंगे शादी समारोह आयोजित

सागर में बढ़ते कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लगाई गई शादी समारोह के आयोजन पर रोक के आदेश को एक दिन बाद कलेक्टर ने संशोधित किया है। सोमवार को विवाह और निकाह को लेकर नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश में कलेक्टर दीपक सिंह ने कहा पूर्व से निर्धारित विवाह और निकाह घर पर धार्मिक विधि-विधान के साथ 10 लोगों की उपस्थिति में किए जा सकेंगे। लेकिन शादी समारोह में बाहरी व्यक्तियों को आमंत्रित करने पर प्रतिबंध रहेगा।

आदेश में कहा गया कि शादियों पर प्रतिबंध का अर्थ है कि किसी प्रकार की बारात, चल समोरह नहीं निकाला जा सकेगा। मैरिज हाल, होटल में शादी समारोह का आयोजन नहीं किया जाएगा। लेकिन घर वालों के साथ स्वयं के घर में विवाह की रस्में की जा सकेंगी। विवाह कार्यक्रम में कोई बाहरी व्यक्ति आमंत्रित नहीं किए जा सकेंगे और सामूहिक भोज के कार्यक्रम नहीं कर सकेंगे। संक्रमण रोकने के लिए जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

मई माह में ये हैं शादियों के मुहूर्त

पंडितों के अनुसार मई के माह में 1 मई से लेकर 2, 7, 8, 9, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 मई को शादी के शुभ मुहूर्त हैं। यहां बता दें सागर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला दंडाधिकारी ने 8 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू लागू किया है।

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