अस्पताल कचरा फैलाने पर नोटिस: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 33 अस्पतालों का निरीक्षण किया, बायो वेस्ट के डिस्पोजल में लापरवाही पर मेडिकल को नोटिस

अस्पताल कचरा फैलाने पर नोटिस: प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने 33 अस्पतालों का निरीक्षण किया, बायो वेस्ट के डिस्पोजल में लापरवाही पर मेडिकल को नोटिस


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जबलपुर26 मिनट पहले

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जबलपुर के मेडिकल अस्पताल में बायो वेस्ट फैलाने पर मिली नोटिस।

अस्पताल का कचरा फैलाने वालों के खिलाफ सोमवार को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम फील्ड में उतरी। 33 निजी व शासकीय अस्पतालों का निरीक्षण किया। निजी अस्पतालों की लापरवाही बोर्ड की टीम को नहीं दिखी। पर मेडिकल अस्पताल में बायो वेस्ट के डिस्पोजल में मिली लापरवाही पर नोटिस जारी किया है।

अस्पताल का कचरा निष्पादन के लिए कठौंदा में प्लांट लगाया गया है। सभी निजी व सरकारी अस्पतालों को खुद के वाहन से प्लांट तक कचरा पहुंचाने का निर्देश है। बावजूद कई अस्पताल खर्च बचाने के चलते बायो वेस्ट खुले में फेंक रहे थे। जबकि अस्पताल कचरा को मानव जीवन के लिए हानिकारक बताते हुए एनजीटी का स्पष्ट गाइडलाइन है। पिछले दिनों आगा चौक स्थित एक निजी अस्पताल द्वारा खुले में बायो वेस्ट फेंकने पर निगम दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगा चुका है।

एनजीटी में अवमानना प्रकरण लगाने की बात पर हरकत में आया प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पिछले दिनों नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉक्टर पीजी नाजपांडे ने एनजीटी की गाइडलाइन का हवाला देकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से कार्रवाई करने की मांग की थी। इसके बाद बाेर्ड हरकत में आया। बोर्ड की अलग-अलग गठित टीमों ने सोमवार को 33 निजी व शासकीय अस्पतालों का निरीक्षण किया। इस दौरान मेडिकल कॉलेज में डिस्पोजल यूनिट के पास कुछ बायो मेडिकल वेस्ट खुले में फैला मिला। इस पर पीसीबी के अधिकारियों ने आपत्ति दर्ज कराई।

मेडिकल प्रबंधन को जारी किया नोटिस
बायो वेस्ट के निष्पादन में एनजीटी की गाइडलाइन की लापरवाही मिलने पर मेडिकल कॉलेज को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने कठौंदा स्थित जीवन चिकित्सा अपशिष्ट डिस्पोजल प्लांट का भी निरीक्षण किया। प्लांट संचालक को कोविड-19 वेस्ट का डिस्पोजल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका अनुसार करने के निर्देश दिए।

कोविड संक्रमितों के उपयोग वाली सामग्री का करें निष्पादन
पीसीबी के अधिकारियों ने अस्पतालों को कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट के संग्रहण और निष्पादन को लेकर लापरवाही ना बरतने की सख्त नसीहत दी है। ग्लब्स, मास्क, पीपीई किट जैसे बायो मेडिकल वेस्ट का डिस्पोजल अधिकृत संस्था के माध्यम से सुनिश्चित करने कहा है। मरीजों और उनके अटेंडेंट के उपयोग में लगाए गए डिस्पोजल आयटम, थैलियां, कपड़े एवं अन्य सामग्री को पृथक से संग्रहित कर नगर निगम के माध्यम से डिस्पोजल कराने के निर्देश दिए है। अस्पतालों को बायो मेडिकल वेस्ट की डिस्पोजल के लिए जीव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों को सुनिश्चित करने कहा है।

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