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मध्य प्रदेश19 मिनट पहले
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तीन MR, ग्वालियर के निजी अस्पताल
कोरोना महामारी के दौरान जीवन रक्षक दवा रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सरकार सख्त हो गई है। प्रदेश में अवैध रूप से कई गुना कीमत पर रेमडेसििवर और ऑक्सीजन के सिलेंडर बेचने वाले 21 आरोपियों के खिलाफ कलेक्टर द्वारा एनएसए (राष्ट्रीय सुरक्षा काूनन) की कार्यवाही करने के आदेश को गृह विभाग ने मंजूरी दे दी है।
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव डा. राजेश राजौरा ने बताया कि इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व जबलपुर में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और कई गुना कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर बेचते 21 लोगों को गिरफ्तार किया था। इन जिलों के एसपी के अावेदन पर कलेक्टर ने इन आरोपियों के ख्शिलाफ एनएसए की कार्यवाही की थी। जिसे शासन स्तर पर बनी कमेटी ने मंजूरी दे दी है।
61 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही
कोरोना के मरीजों के इलाज का अनाप शनाप बिल वसूलने वाले 61 अस्पतालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। इसमें से 22 अस्पतालों के प्रबंधकों के खिलाफ एफाआईआर भी दर्ज की है। इसमें से सबसे ज्यादा 20 अस्पताल इंदौर के हैं। जबकि ग्वालियर के 18, भोपाल के 9, उज्जैन के 4, जबलपुर के 3, बैतूल के 2 और विदिशा, सागर, शाजापुर, हरदा व गुना के 1-1 अस्पताल शामिल हैं।
इन आरापियों पर लगा एनएसए
इंदौर – उज्जवल पटेल, बजरंग राठौर, अंकित पटवारी, मान सिंह मीणा, शुभम परमार, नीलेश चौहान, भूपेंद्र परमान, अमिम अवस्थी, पंजाबराव पंवार,
उज्जैन – लोकेश आंजना, वैभव पांचाल, राजेश नरवरिया, सरफराज शाह, कुलदीप चौहान, भानूप्रताप राजपूत, प्रियंश चौहान
जबलपुर – नितिन विश्वकर्मा, सुदामा बघेल,राजीव कुमार जैन
ग्वालियर – छोटू परिहार