ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़े काम घर बैठे करें.
भारतीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस को रिन्यू और RC को रिन्यू करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है.
नई दिल्ली. कोरोना महामारी के चलते बहुत से काम रुक गए हैं और बहुत से काम घर से ऑनलाइन हो गए हैं. ऐसे में अगर आपके पास ट्व व्हीलर या 4 व्हीलर है और आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू या RC से जुड़ा काम कराना चाहते हैं तो सिर्फ इन स्टेप्स को फॉलो करें. इसके लिए आपको RTO जाने की जरूरत नहीं है सिर्फ घर बैठे वेबसाइट पर ऑनलाइन करें ये काम. आइये आपको बताते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस और RC रिन्यू के लिए क्या करना है. नई गाइडलाइंस – भारतीय सड़क और परिवहन मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने, लाइसेंस को रिन्यू और RC को रिन्यू करवाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ये सभी काम अब आप घर से ऑनलाइन कर सकते हैं. यह भी पढ़ें: 2021 Skoda Kushaq एसयूवी जून में होगी लॉन्च, कंपनी के डायरेक्टर ने किया अनाउंसमेंट ड्राइविंग लाइसेंस – नई गाइडलाइन के अनुसार अब लर्नर लाइसेंस के लिए लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं. लाइसेंस अप्लाई से लेकर प्रिंटिंग तक सारा काम ऑनलाइन किया जायेगा. लर्नर लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर और उसके रिन्यूअल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन अपलोड किये जा सकते हैं.RC रिन्यूअल – गाइडलाइंस के अनुसार अब RC से जुड़े काम भी घर बैठ कर किये जा सकते हैं,इसके लिए लोगों को बहार जाने की जरुरत नहीं है. RC रिन्यू अब 60 दिन एडवांस में किया जा सकेगा, इसके साथ ही टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन की समय सीमा को अब 1 महीने से बढ़ाकर 6 महीने कर दिया गया है. यह भी पढ़ें: Zoomcar पर कुछ हजार रुपये में महीने भर के लिए किराए पर ले लग्जरी कार, जानें पूरा ऑफर ड्राइविंग टेस्ट – कोरोना महामारी के चलते अब लर्नर लाइसेंस अप्लाई करने वाले लोगों को ड्राइविंग टेस्ट देने के लिए RTO जाने की जरूरत नहीं है. ये काम अब घर बैठ कर ऑनलाइन ट्यूटोरियल के जरिए किया जा सकता है.
बढ़ गयी DL, RC की वैधता – सड़क और परिवहन मंत्रालय ने कोरोना के संकट को देखते हुए अब ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट वगैरह की वैधता बढ़ाकर 30 जून 2021 तक कर दिया है. यानि 1 फरवरी 2020 को एक्सपायर होने वाले डाक्यूमेंट्स को अब 30 जून 2021 तक वैध माना जायेगा.