मामा का डोला भांजी पर दिल, 5 साल पहले किया था कांड, मां ने तुरंत बेटी को…

मामा का डोला भांजी पर दिल, 5 साल पहले किया था कांड, मां ने तुरंत बेटी को…


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Balaghat News: मध्यप्रदेश के बालाघाट में 2020 में एक मामा ने 5 साल की भांजी का रेप किया था. अब 5 साल बाद अदालत ने मामा को सजा सुनाई है.

बालाघाट में मामा ने किया भांजी के साथ दुष्कर्म (IMAGE CREDIT- GROK)

हाइलाइट्स

  • मामा ने किया 5 साल की भांजी के साथ दुष्कर्म
  • अदालत ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

2 फरवरी 2020 की शाम, बालाघाट जिले के मलाजखंड थाना क्षेत्र, एक 5 साल की मासूम लड़की अपनी मां से बिस्कुट खरीदने के लिए पैसे लेकर जा रही थी. तभी घर आए उसके 26 साल का  मामा फागु उर्फ फागेश्वर राउत बच्ची का मुंह दबाकर उसे जबरन एक कमरे में ले गया. उसने अपनी ही भांजी के साथ दुष्कर्म किया. उसी समय पीड़िता की मां ने अपनी बेटी को आरोपी के चंगुल में देख लिया. मां ने तुरंत अपनी बेटी को मामा के चंगुल से छुड़ाया. इसके बाद बच्ची की मां ने आरोपी को एक थप्पड़ जड़ा. हालांकि बाद में मामा भाग गया.

घटना के बाद पीड़िता की मां मलाजखंड थाना पहुंची और अपना भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. घटना की सूचना मिलते ही मलाजखंड पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी. पुलिस ने सावधानीपूर्वक सबूत जुटाए, जिनमें डीएनए रिपोर्ट भी शामिल थी. यह सबूत पीड़िता पक्ष के लिए महत्वपूर्ण साबित हुए. बैहर न्यायालय के अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र सिंह गुर्जर की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. अभियोजन ने ठोस तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए, जिसके आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया. ये केस लगभग 5 साल तक चला. वहीं अब अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है.

आजीवन कारावास की सजा
5 वर्षीय नाबालिग भांजी के साथ दुष्कर्म करने वाले मामा को बैहर न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने आरोपी फागु उर्फ फागेश्वर राउत को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 एबी (12 वर्ष से कम उम्र की नाबालिग के साथ दुष्कर्म) और पॉक्सो एक्ट की धारा 5एम/6 (यौन उत्पीड़न) के तहत दोषी पाया. उसे आजीवन कारावास के साथ-साथ 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई.

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