रायसेन में पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद: सोते समय पैर बांधकर पेट्रोल डाल आग लगा दी थी – Raisen News

रायसेन में पत्नी की हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद:  सोते समय पैर बांधकर पेट्रोल डाल आग लगा दी थी – Raisen News



कोर्ट ने 3 हजार रुपए अर्थदंड की सजा भी सुनाई। 

रायसेन में पत्नी की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय ने गुरुवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश सचिन द्विवेदी ने मिथुन मालवीय को दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 3 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई।

.

यह वारदात 12 मार्च 2023 की है। प्रियंका अपने घर की दहलान में सो रही थी, तभी मिथुन ने उसके दोनों पैर साड़ी से बांध दिए। इसके बाद प्लास्टिक की शराब की बोतल में भरा पेट्रोल शरीर पर डालकर आग लगा दी।

घटना का खुलासा प्रियंका की बहन के 5 वर्षीय बेटे अंकित के शोर मचाने पर हुआ। उसकी आवाज सुनकर परिजन खेत से दौड़कर घर पहुंचे, तब तक प्रियंका जल चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई।

शुरुआत में पुलिस ने हत्या के प्रयास में केस दर्ज किया था, बाद में प्रियंका की मौत होने पर मामला हत्या में बदल दिया गया। जांच में पता चला कि मिथुन पत्नी से अक्सर झगड़ता था। गवाहों के बयान और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया।



Source link