चार दशक बाद उपभोक्ता फोरम से मिला न्याय: पिता की पीएफ राशि ​के लिए ​43 साल भटकता रहा बेटा – Bhopal News

चार दशक बाद उपभोक्ता फोरम से मिला न्याय:  पिता की पीएफ राशि ​के लिए ​43 साल भटकता रहा बेटा – Bhopal News



पिता की पीएफ राशि पाने के लिए बेटे ने पूरे 43 साल तक संघर्ष किया, अब जाकर इंसाफ मिला। भोपाल निवासी सदाशिव ने अपने पिता की भविष्य निधि (पीएफ) की राशि के लिए एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (ईपीएफओ) से लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। आखिरकार, जिला उपभोक्त

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इसके अतिरिक्त 15 हजार रुपए का हर्जाना भी अदा करने को कहा है। फैसले के दौरान फोरम बेंच अध्यक्ष गिरिबाला सिंह, सदस्य अंजुम फिरोज और प्रीति मुद्गल ने स्पष्ट कहा कि ईपीएफओ ने अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किया और न्याय में देरी के लिए वह उत्तरदायी है।

पिता की मृत्यु के बाद भी नहीं मिली पीएफ राशि -सदाशिव के पिता बाला साहेब मध्यप्रदेश राज्य सहकारी बैंक में सब-अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत थे। 10 फरवरी 1982 को सेवा के दौरान उनका निधन हो गया था। इसके बाद सदाशिव को अनुकंपा नियुक्ति तो मिल गई, लेकिन पीएफ की राशि लंबित रह गई। वर्षों तक प्रयास करने के बावजूद राशि नहीं मिली और अंततः 2020 में सदाशिव स्वयं सेवानिवृत्त हो गए। उन्होंने 2022 में जिला उपभोक्ता फोरम में याचिका दायर की।

बैंक ने पेश किए प्रमाण

ईपीएफओ ने अपने बचाव में कहा कि उसने बैंक को कई पत्र लिखे, लेकिन जानकारी न मिलने के कारण भुगतान नहीं हो सका। दूसरी ओर, बैंक ने प्रमाणित दस्तावेज पेश कर यह स्पष्ट किया कि उन्होंने पीएफ राशि के भुगतान हेतु कई बार पत्र व्यवहार किया था।

फोरम ने अपने आदेश में कहा है कि 43 वर्षों तक राशि न मिलना न केवल सेवा नियमों की अवहेलना है, बल्कि पीड़ित पक्ष के साथ घोर अन्याय भी है। लिहाजा, ईपीएफओ को मूल राशि 6 लाख 1 हजार 559 रुपए पर 7% वार्षिक ब्याज के साथ कुल 24 लाख 12हजार 251 की अदायगी का आदेश दिया गया है।



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