विधायक कंचन तनवे के खिलाफ चुनाव याचिका का मामला: हाईकोर्ट में सबूत नहीं रख पाए कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय; अब आखिरी मौका मिला – Khandwa News

विधायक कंचन तनवे के खिलाफ चुनाव याचिका का मामला:  हाईकोर्ट में सबूत नहीं रख पाए कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय; अब आखिरी मौका मिला – Khandwa News



भाजपा विधायक के जाति प्रमाण पत्र के मामले में उनके सामने चुनाव लड़े कांग्रेस प्रत्याशी ने हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर की है। गुरुवार को इस केस में पेशी हुई तो कांग्रेस प्रत्याशी अपनी ओर कोई सबूत या गवाह पेश नहीं कर पाए। उन्होंने कोर्ट के सामने वकील

.

दरअसल, खंडवा विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रहे कुंदन मालवीय ने चुनाव में हार के बाद भाजपा से विधायक बनीं कंचन तनवे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। उन्होंने कंचन तनवे के जाति प्रमाण पत्र को लेकर मामला उठाया। इस केस में हाईकोर्ट ने चुनाव याचिका के रूप में स्वीकार कर ली।

पिछली बार विधायक पर लगी थी पेनल्टी

वहीं हाईकोर्ट में पेशी पर नहीं जाने के संबंध में पिछली बार भाजपा विधायक कंचन तनवे के ऊपर 50 हजार रुपए की पेनल्टी भी लगाई थी। लेकिन, इस बार पेशी के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी को गवाह प्रस्तुत करने थे। वे केस से जुड़े साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पाए। यहां तक की उन्होंने वकील बदलने के लिए आवेदन कर दिया।

अब खारिज हो सकती याचिका

विधायक कंचन तनवे के कानूनी सलाहकार देवेंद्र यादव ने बताया कि हाईकोर्ट ने कुंदन मालवीय को अंतिम अवसर देते हुए आगामी तारीख पर अपनी गवाही देने के लिए उपस्थित रहने के निर्देश दिए है। अगली तारीख पर यदि कुंदन मालवीय अपनी गवाही के लिए कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में कुंदन मालवीय के द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका खारिज भी कर सकती है।

जाति प्रमाण पत्र में पिता की जगह पति का नाम

जानकारी के अनुसार, कंचन मुकेश तनवे जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही थीं, तब रिटर्निंग ऑफिसर ने उन्हें नोटिस दिया था। बताया गया था कि जाति प्रमाण पत्र प्रॉपर नहीं है। तब उन्होंने शपथ-पत्र दिया। इसमें समय नहीं होने का हवाला दिया। इसे स्वीकार करते हुए चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, उसके बाद वह जिला पंचायत अध्यक्ष बन गईं।

इसके बाद जब कंचन तनवे ने विधानसभा चुनाव लड़ा, तो उन्होंने दोबारा वही जाति प्रमाण-पत्र पेश किया। इसके बाद जांच में सामने आया कि यदि महिला विवाहित भी है, तब भी उनकी जाति प्रमाण-पत्र पर पिता के बजाय पति का नाम होना गलत है।

जाति प्रमाण-पत्र और पेन कार्ड पर पिता का ही नाम आता है। इस मामले में कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने चुनाव आयोग को शिकायत भी की थी। जनवरी 2024 में जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इसमें चुनाव को शून्य करने की मांग की गई हैं।

पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा पर भी लग चुकी याचिका

बता दें कि, कांग्रेस प्रत्याशी कुंदन मालवीय ने पूर्व में भी खंडवा के तत्कालीन विधायक देवेंद्र वर्मा के विरुद्ध भी चुनाव याचिका दायर की थी‌। उस मामले में भी बार-बार मामला गवाही पर लगने के बावजूद कुंदन मालवीय उपस्थित नहीं हुए थे। इसके चलते पूर्व विधायक देवेंद्र वर्मा के विरुद्ध प्रस्तुत की गई उनकी याचिका भी उच्च न्यायालय ने खारिज कर दी थी।



Source link