हरदा के टिमरनी थाना क्षेत्र में दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही एक साल का कारावास और 500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
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जिला लोक अभियोजक संजय गौर के अनुसार, पीड़िता इटारसी की रहने वाली है। वो नयागांव में एक साल से नौकरी कर रही थी। पीड़िता केंद्र सरकार के संस्थान में कार्यरत है। आरोपी सुनील यदुवंशी (25) नयागांव में ऑनलाइन काम से संबंधी दुकान चलाता है।
फोटो वायरल करने की धमकी दी घटना 23 अक्टूबर 2024 की है। सुबह 11 बजे आरोपी ने पीड़िता को दुकान पर मिलने के लिए बुलाया। वहां उसे अंदर के कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। आरोपी ने फोटो वायरल करने की धमकी भी दी। पीड़िता ने शुरुआत में डर के कारण किसी को नहीं बताया।
गवाहों के आधार पर मिली सजा बाद में पीड़िता ने परिजनों के साथ थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर चालान न्यायालय में पेश किया। सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई।