मंदसौर जिले की सीतामऊ कोर्ट ने शुक्रवार को एक हत्या मामले में दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। जज मुनेन्द्र सिंह वर्मा ने जुझारलाल उर्फ लाला और धन्ना उर्फ धनराज को दोषी माना।
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यह था मामला
16 जून 2023 की रात करीब 3 बजे बनेलाल अपने घर के बाहर खाट पर सो रहा था। उसके बच्चे राधा, माया और दीपक घर के अंदर थे। बनेलाल की चीखें सुनकर उसकी बहनें भरतबाई और संतोष बाई बाहर आईं। उन्होंने देखा कि दोनों आरोपी हथियार लेकर भाग रहे थे। बनेलाल बेहोश था और उसके चेहरे से खून बह रहा था।
इसके बाद बनेलाल की भतीजी राधा ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने उसे सुवासरा सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दोनों आरोपी टोंकडा थाना सुवासरा के रहने वाले हैं। थाना प्रभारी शिवांशु मालवीय की टीम ने आरोपियों को पकड़ा और सबूत जुटाए। शुक्रवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई।
सरकारी वकील विजय कुमार पाटीदार और एस. आर. गरवाल ने मामले की पैरवी की। प्रधान आरक्षक मनीष लबाना, दिलीप नागर, आरक्षक मोकम सिंह और जुगल किशोर ने जांच में मदद की।