प्रशासन ने स्मार्ट सिटी कॉलोनी के साथ श्री गणपति रेसीडेंसी कॉलोनी को भी कुर्क किया।
खंडवा में अवैध खनन के नौ साल पुराने मामले में मुख्य आरोपी और कॉलोनाइजर अभय जैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। तहसीलदार ने जुर्माना राशि जमा न करने पर उनकी श्री गणपति रेसीडेंसी और स्मार्ट सिटी कॉलोनी का हिस्सा कुर्क कर लिया है। साथ ही रजिस्ट्री कार्यालय में
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तहसीलदार महेश सोलंकी ने बताया कि इंदौर रोड स्थित नवकार नगर के पीछे अवैध खनन मामले में तहसील न्यायालय से कुर्की वारंट जारी होने के बाद भी आरोपियों ने 9 करोड़ रुपए का जुर्माना जमा नहीं कराया। मामले में कुल 12 आरोपी हैं, जिनमें अभय जैन और एमआईसी सदस्य राजेश यादव मुख्य आरोपी हैं।
स्मार्ट सिटी कॉलोनी में संपत्ति कुर्क करने संबंधी बैनर फ्लैक्स लगाए गए।
9 करोड़ का जुर्माना, भाजपा नेता को कोर्ट से मिला स्टे
जावर पटवारी के अनुसार, खंडवा से 16 किलोमीटर दूर ग्राम जावर स्थित श्री गणपति रेसीडेंसी में अभय जैन के हिस्से की जमीन कुर्क कर ली गई है और कॉलोनी में सूचना बोर्ड लगा दिया गया है। कुनबी के पटवारी रामशंकर मीणा ने बताया कि सिंधी कॉलोनी के पीछे स्थित स्मार्ट सिटी में भी कुर्की की कार्रवाई की गई है।
इस बीच, मामले में आरोपी भाजपा पार्षद राजेश यादव को हाईकोर्ट से स्टे मिल गया है। अभय जैन को इंदौर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद उन्होंने जबलपुर हाईकोर्ट में स्टे के लिए आवेदन किया है।