4 गांजा तस्करों को हुई 10-10 साल की सजा: 60 किलो गांजा मिलने पर शहडोल कोर्ट ने सुनाई सजा – Shahdol News

4 गांजा तस्करों को हुई 10-10 साल की सजा:  60 किलो गांजा मिलने पर शहडोल कोर्ट ने सुनाई सजा – Shahdol News



शहडोल के विशेष न्यायालय ने गांजा तस्करी के मामले में चार आरोपियों को दस-दस साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने लट्टू उर्फ मजीद खान, राजमन गुप्ता, रविकांत पटेल और राजीव पटेल को दोषी पाया है। न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का अर्थदंड भी लगा

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यह मामला 9 मई 2023 का है। सहायक उपनिरीक्षक सुशील कुमार तिवारी को मुखबिर से सूचना मिली। बंधा टोला मगरदहा तिराहे के पास कुछ लोग नकुनी करौंदिया के जंगल में गांजे का अवैध कारोबार कर रहे थे।

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से दो वाहनों की डिक्की से 60 किलो गांजा बरामद किया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

अपर लोक अभियोजक एसके त्रिपाठी ने अदालत में पैरवी की। उन्होंने सभी आवश्यक साक्ष्य अदालत में पेश किए। विशेष न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी साक्ष्यों को मान्य करते हुए फैसला सुनाया।

यह कार्रवाई शहडोल में मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान का हिस्सा है।



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