बुरहानपुर कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट हर्ष सिंह ने गणेशोत्सव और मोहर्रम को देखते हुए दो अलग-अलग आदेश जारी किए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी आदेशों में जिले में 10 फीट से अधिक ऊंचाई की गणेश प्रतिमा और ताजिए के निर्माण, क
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ट्रॉली सहित गणेश प्रतिमा की ऊंचाई सीमा 14 फीट आदेश में स्पष्ट किया गया है कि केवल घट स्थापना स्थल पर स्टेज, तखत या ट्रॉली सहित गणेश प्रतिमा की अधिकतम ऊंचाई 14 फीट तक मान्य होगी। इसके अलावा अन्य किसी स्थान पर 10 फीट से ऊंची प्रतिमा की अनुमति नहीं दी जाएगी।
कलेक्टर ने आदेश में बताया कि बुरहानपुर शहर की गलियां संकरी और बिजली के तार नीचे हैं, जिससे अधिक ऊंचे ताजिए निकालने पर विद्युत प्रवाह और दुर्घटना की आशंका रहती है। पूर्व वर्षों में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें आमजन को परेशानी उठानी पड़ी।
इसी के चलते यह निर्णय लिया गया कि जिले में 10 फीट से अधिक ऊंचे ताजिए का निर्माण, खरीद-बिक्री प्रतिबंधित होगी। यह आदेश 29 अगस्त 2025 तक प्रभावशील रहेगा।
उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत अपराध माना जाएगा। जिले के सभी थानों और अधिकारियों को इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।