कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति गर्ग की फाइल फोटो।
मंदसौर में पंचायत उपचुनाव 2025 को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अदिति गर्ग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। जिन ग्राम पंचायत या वार्ड में चुनाव होना है, वहां के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अपने हथियार संबंधित थाने म
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आदेश के अनुसार, सभी शस्त्र लाइसेंस 29 जुलाई 2025 तक के लिए निलंबित कर दिए गए हैं। ये आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम और भारतीय शस्त्र अधिनियम के तहत जारी किया गया है।
इनपर लागू नहीं होगा प्रतिबंध हालांकि, ये प्रतिबंध कुछ विशेष श्रेणियों पर लागू नहीं होगा, जिनमें चुनाव ड्यूटी पर तैनात कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, पुलिस, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सुरक्षा बल और नगर सैनिक बल शामिल हैं। साथ ही, राष्ट्रीयकृत बैंकों, औद्योगिक संस्थानों और कोषालय की सुरक्षा में तैनात कर्मी भी इससे मुक्त रहेंगे।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई कलेक्टर अदिति गर्ग ने बताया कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये कदम चुनाव प्रक्रिया को सुरक्षित और निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है।