परिवहन विभाग ने आदेश दिया है कि दिव्यांग को यात्री किराये में 50% की छूट दी जाए। यदि बस संचालक ऐसा नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आरटीओ मनोज कुमार तेहनगुरिया ने बताया कि मंत्रालय के आदेश के मुताबिक सभी यात्री बसों में दिव्यांगजन को 5
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इस संबंध में सागर जिले के सभी बस संचालकों को सूचित किया है कि यात्रा के दौरान यदि कोई दिव्यांग यात्री सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है तो उसे नियमानुसार 50% किराया छूट प्रदान करना जरूरी है। यदि निर्देशों की अवहेलना की जाती है या किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो चालानी कार्रवाई की जाएगी।