ग्वालियर में हाईकोर्ट का फैसला: कट्टे से हमले के दोषी की उम्रकैद माफ, पीड़ित को 50 हजार और दो फंड में 1 लाख देना होगा – Gwalior News

ग्वालियर में हाईकोर्ट का फैसला:  कट्टे से हमले के दोषी की उम्रकैद माफ, पीड़ित को 50 हजार और दो फंड में 1 लाख देना होगा – Gwalior News



ग्वालियर में हाईकोर्ट की युगल पीठ ने समझौते के आधार पर सवा साल की न्यायिक हिरासत को सजा मानते हुए आजीवन कारावास की सजा माफ कर दी है। अब दोषी को 50 हजार रुपए पीड़ित को देने होंगे। 50 हजार रुपए जुवेनाइल जस्टिस फंड, 50 हजार रुपए लीगल सर्विस कमेटी में जम

.

बता दें कि पीड़ित के भाई ऋषभ चौरसिया ने 4 नवंबर-2021 को माधौगंज थाने में शिकायत कर बताया था कि उसका भाई पंकज चौरसिया प्रहलाद पाल, भोला तोमर, हरी सिंह के साथ मिठाई बना रहे थे। 3 अप्रैल-2021 को रात 10:30 बजे बंटी उर्फ केशव कंषाना आया और उसने बीयर मांगी।

जब मना किया तो उसने गालियां दी। 10 मिनट बाद फिर आया और उसने कट्टे से गोली चला दी। जिससे पंकज चौरसिया घायल हो गया था। घायल हालत में उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जिस पर पुलिस ने धारा 307 व आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। जांच के बाद न्यायालय में पुलिस द्वारा चालान पेश किया गया था।

पीड़ित आरोपी के बीच हुआ समझौता

13 अप्रैल 2024 को कोर्ट में चालान पेश होने के बाद उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। कोर्ट ने सजा सुनाने के बाद दोषी बंटी कंषाना को जेल भेज दिया था, लेकिन दोषी व फरियादी के बीच समझौता हो गया। हाईकोर्ट में समझौता पेश किया। पीड़ित ने बताया कि उसके इलाज में जो खर्च हुआ, उसकी पूर्ति हो गई, आगे विवाद नहीं चाहता है। कोर्ट ने समझौते की पुष्टि होने के बाद जेल में सवा साल काटे, उसे दंड मानते हुए आजीवन कारावास माफ कर दिया।



Source link