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Madhya Pradesh Promotion Reservation Dispute: मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने नई नीति पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई प्रमोशन आरक्षण के आधार पर न दिया जाए.
MP में आरक्षण के प्रमोशन पर हाईकोर्ट की ‘नो एंट्री’
हाइलाइट्स
- MP में आरक्षण के प्रमोशन पर हाईकोर्ट की ‘नो एंट्री’
- आरक्षण पर बढ़ा सस्पेंस
- फिर फंसी प्रमोशन की गाड़ी
हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की है. याचिका में यह दलील दी गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, तब तक राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है.
हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल नई नीति पर अंतरिम रोक लगाई है. कोर्ट का कहना है कि जब तक इस मामले में विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए.
इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की नीति को झटका लगा है और लाखों कर्मचारियों में फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है. अगली सुनवाई से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कोर्ट में किस तरह अपना पक्ष रखती है और हाईकोर्ट इस मामले में क्या अंतिम रुख अपनाता है.
Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digiatal), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked …और पढ़ें
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