9 साल बाद लौटी प्रमोशन पॉलिसी पर फिर ब्रेक, हाईकोर्ट ने खींची कानूनी लक्ष्मण रेखा, सरकार को बड़ा झटका!

9 साल बाद लौटी प्रमोशन पॉलिसी पर फिर ब्रेक, हाईकोर्ट ने खींची कानूनी लक्ष्मण रेखा, सरकार को बड़ा झटका!


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Madhya Pradesh Promotion Reservation Dispute: मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट ने नई नीति पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अगली सुनवाई तक कोई प्रमोशन आरक्षण के आधार पर न दिया जाए.

MP में आरक्षण के प्रमोशन पर हाईकोर्ट की ‘नो एंट्री’

हाइलाइट्स

  • MP में आरक्षण के प्रमोशन पर हाईकोर्ट की ‘नो एंट्री’
  • आरक्षण पर बढ़ा सस्पेंस
  • फिर फंसी प्रमोशन की गाड़ी
श्रीनिवास/ जबलपुर. मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर एक बार फिर से विवाद गहरा गया है. हाल ही में राज्य सरकार द्वारा बनाई गई नई प्रमोशन नीति पर जबलपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगली सुनवाई तक प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं किया जाए. यह आदेश सपाक्स संघ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया गया है.

हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है और एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 15 जुलाई तय की है. याचिका में यह दलील दी गई है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला लंबित है, तब तक राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण देने का अधिकार नहीं है.

बता दें कि मध्यप्रदेश सरकार ने हाल ही में एक नई प्रमोशन पॉलिसी लागू की थी, जिसके तहत 9 साल बाद फिर से आरक्षण के साथ प्रमोशन दिए जाने की तैयारी की गई थी. लेकिन इस फैसले के खिलाफ सपाक्स संघ ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर आपत्ति जताई थी. याचिका में यह तर्क दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस विषय पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में राज्य सरकार की ओर से किसी नई नीति को लागू करना न्यायोचित नहीं है.

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलीलों को सुनने के बाद फिलहाल नई नीति पर अंतरिम रोक लगाई है. कोर्ट का कहना है कि जब तक इस मामले में विस्तृत सुनवाई नहीं हो जाती और सुप्रीम कोर्ट से स्थिति स्पष्ट नहीं होती, तब तक राज्य सरकार को प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं करना चाहिए.

इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की नीति को झटका लगा है और लाखों कर्मचारियों में फिर से असमंजस की स्थिति बन गई है. अगली सुनवाई से पहले यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार कोर्ट में किस तरह अपना पक्ष रखती है और हाईकोर्ट इस मामले में क्या अंतिम रुख अपनाता है.

Anuj Singh

Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digiatal), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked …और पढ़ें

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