बिना बिजली शुरू कर दिया गया स्मार्ट क्लास, चौंका देगा सिंगरौली का ये मामला

बिना बिजली शुरू कर दिया गया स्मार्ट क्लास, चौंका देगा सिंगरौली का ये मामला


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Singrauli News: सिंगरौली के जोगियानी ग्राम पंचायत में बिना बिजली के स्मार्ट क्लास का उद्घाटन हुआ, जिससे ग्रामीणों और छात्रों में गुस्सा है. उन्होंने जिला कलेक्टर से जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

सिंगरौली में बिना बिजली स्मार्ट क्लास शुरू.

हाइलाइट्स

  • मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हैरान करने वाला मामला
  • बिना बिजली के ही शुरू कर दिया गया स्मार्ट क्लास
  • ग्रामीणों में गुस्सा, कार्रवाई की मांग
अमित सिंह परिहार

सिंगरौली. मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले की जोगियानी ग्राम पंचायत में शिक्षा के नाम पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. ग्राम जोगियानी के शासकीय विद्यालय में बिना बिजली कनेक्शन के ही एक ‘स्मार्ट क्लास’ (एलईडी टीवी) का उद्घाटन कर दिया गया है. यह चौंकाने वाला मामला ग्रामीण जनता और स्कूली छात्र-छात्राओं में भारी गुस्से का कारण बन गया है और उनके भविष्य पर गहरा सवालिया निशान लगा रहा है. स्थानीय निवासियों और छात्रों ने जिला कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी, सिंगरौली से इस पूरे प्रकरण की फौरन और उच्च-स्तरीय जांच की मांग की है. साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की भी गुहार लगाई है.

शिकायतकर्ताओं ने जो फोटो, वीडियो और पूर्व की शिकायतों से यह बात पूरी तरह से साफ हो जाती है कि विद्यालय में बिजली की कोई सुविधा नहीं है. इसके बावजूद कथित तौर पर स्मार्ट क्लास को ‘चालू’ कर दिया गया. यह स्थिति सीधे तौर पर दर्शाती है कि बच्चों को इस तथाकथित स्मार्ट क्लास का कोई लाभ नहीं मिल पाएगा, जबकि इसका उद्देश्य उन्हें गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा से जोड़ना था. बिना बिजली के यह स्मार्ट क्लास महज एक महंगा खिलौना बनकर रह गई है, जिसका खर्च जनता के पैसों से उठाया गया है.

अधिकारियों पर गंभीर आरोप
इस गंभीर मामले में जिला परियोजना अधिकारी (डीपीसी) कार्यालय, शिक्षा विभाग, सिंगरौली पर पद के दुरुपयोग और गंभीर अनियमितता के सीधे आरोप लगे हैं. शिकायत में कहा गया है कि डीपीसी कार्यालय ने डीटीएच लगाने के आदेश की कॉपी लगाते हुए मनमाने तरीके से एलईडी टीवी स्मार्ट क्लास को चालू कर दिया. शिकायतकर्ताओं का मानना है कि यह काम भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) 1860 की धारा 166 और 167, तथा भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 199 और 200 के तहत एक गंभीर आपराधिक कृत्य है. यह न सिर्फ सरकारी धन का दुरुपयोग है, बल्कि शिक्षा प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी को भी उजागर करता है.

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ग्रामीण का कहना है कि यह केवल एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि बच्चों के शिक्षा के मौलिक अधिकारों का सीधा हनन है. उनका सवाल वाजिब है: “जब बिजली ही नहीं है, तो हमारे बच्चे स्मार्ट क्लास का उपयोग कैसे करेंगे? क्या उनके भविष्य से ऐसे ही खिलवाड़ किया जाएगा? इस स्थिति के लिए सीधे तौर पर डीपीसी कार्यालय और जिला परियोजना अधिकारी, शिक्षा विभाग को दोषी ठहराया जा रहा है. यह घटना दर्शाती है कि कैसे दिखावे के लिए योजनाएं शुरू की जाती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही होती है, जिसका सीधा खामियाजा बच्चों को भुगतना पड़ता है.

Preeti George

Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various …और पढ़ें

Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various … और पढ़ें

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