बुरहानपुर से एक युवक जिलाबदर: पांच को थाने में हाजिरी के आदेश, कलेक्टर ने सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई – Burhanpur (MP) News

बुरहानपुर से एक युवक जिलाबदर:  पांच को थाने में हाजिरी के आदेश, कलेक्टर ने सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई – Burhanpur (MP) News



बुरहानपुर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर हर्ष सिंह ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कदम उठाए हैं। एक युवक को एक साल के लिए जिला बदर किया गया है, जबकि पांच लोगों को थानों में रिपोर्टिंग के आदेश दिए गए हैं।

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लालबाग निवासी गोपाल उर्फ राजा बडगुर्जर (33) को राज्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 5 के तहत जिले और आसपास के खंडवा, खरगोन, हरदा व बड़वानी जिलों की सीमा से बाहर जाने का आदेश जारी किया गया है।

पांच आरोपियों को तय थानों में देना होगा हाजिरी धारा 3 के तहत सिलमपुरा निवासी आशीष उर्फ आशु पानपाटील, आजाद नगर के हसीबुर रहमान, न्यू इंदिरा कॉलोनी के सम्राट धुंधले, मोमीनपुरा के शेख साबीर उर्फ करम और डाकवाडी के महेंद्र सुंदरी को संबंधित थानों में अपने आने-जाने की सूचना देना अनिवार्य किया गया है।

छह महीने तक सदाचार बनाए रखने का बंधपत्र इन पांचों को 6 महीने तक सदाचार बनाए रखने के लिए 50 हजार रुपए का बंधपत्र और इतनी ही राशि की प्रतिभूति भरने का आदेश भी जारी किया गया है।



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